10 दिनों में तबादला करने का आदेश, आईजी को मिली जिम्मेदारी 

न्यूज ब्यूरो 

पटना। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस कानून को लागू करने के नजरिए से ही एक बार फिर से पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण होगा।
डीजीपी एस के सिंघल ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय आईजी एवं डीआईजी को निर्देश भेज दिया है। 6 साल से एक ही जिले में जमे पुलिस कर्मियों को 10 दिनों में स्थानांतरित करने को कहा है।ऐसा करने का निर्देश उनको स्वयं मुख्यमंत्री ने दिया है
डीजीपी ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार पुलिस अधिनियम-2007 में पुलिस कर्मियों की एक जिला में पदस्थापन अवधि 6 वर्ष निर्धारित है. 31 दिसंबर 2021 को कट ऑफ डेट मानते हुए 6 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का आदेश निर्गत करें.
स्थानांतरित पुलिसकर्मी पंचायत चुनाव के बाद नए जगह पर योगदान के लिए प्रस्थान करेंगे. डीजीपी ने सभी आईजी और डीआईजी से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 1 जनवरी 2022 को 6 वर्ष की जिला अवधि पूर्ण करने वाला कोई भी पुलिसकर्मी शेष न रहे।
आरक्षी महानिदेशक ने यह भी कहा है कि रेंज क्षेत्र में 10 वर्ष तथा 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पुलिसकर्मियों की अलग सूची तैयार करें. 10 वर्ष तथा 8 वर्ष से 10 वर्षों के बीच की अवधि पूर्ण किए पुलिस कर्मियों की सूची अलग से बनाकर 15 दिसंबर तक पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
जानकार सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को इस बात की पक्की सूचना थी कि विभिन्न जिलों में वर्षों से जमे पुलिसकर्मी अपनी देखरेख में अवैध शराब के कारोबार का संचालन करते हैं । इसलिए उन्होंने पुलिस अफसरों और कर्मियों को तुरंत हटाने का तबादला करने का निर्देश दिया है। आरक्षी महानिदेशक के इस निर्देश से पुलिस महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ है।

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