25 रुपया का भी लगाया गया आर्थिक दंड,
पीड़िता को 4 लाख रूपये हर्जाना देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश
श्याम किशोर
गया।शनिवार को गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार के द्वारा एक अपहरण और दुष्कर्म के मामले मे सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश नीरज कुमार के द्वारा आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए साथ में 25 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है ।यह सजा आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया गया ।वही पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना गया जिले के रौशनगंज थाना क्षेत्र का है। उन्होंने कहा कि इस घटना में पीड़िता के पिता राजकुमार पासवान के द्वारा कमल देव कुमार के विरुद्ध रौशनगंज थाने में बीते 12 जुलाई 2017 को एक मामला दर्ज कराया गया था। जिसका कांड संख्या 122 /2017 था ।विदित हो कि कांड संख्या 122 /2017 में पीड़िता के पिता राजकुमार पासवान के द्वारा रौशनगंज थाने में कमल देव कुमार के विरुद्ध दर्ज कराते हुए कहा गया था कि हमारी पुत्री बांके बाजार प्रखंड कार्यालय के समीप एक किराए के रूम में रहकर पढ़ाई करती है जहां उसकी दोस्ती कमल देव कुमार के बहन से हो गई थी। इस मामले में आरोपी कमल देव कुमार के द्वारा हमारी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। जिसका मामला रौशनगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद पीड़िता घर लौट कर आई और अपने परिवार वालों को आप बीती सुनाई। जिसके बाद राजकुमार पासवान के द्वारा कमल देव कुमार के विरुद्ध दुष्कर्म का भी मामला दर्ज किया गया था ।इस मामले को न्यायाधीश नीरज कुमार ने गंभीरता से लिया और शनिवार को उम्र कैद की सजा सुना दी। गौरतलब है कि रौशनगंज थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले को नाबालिग के अपहरण मानते हुए दर्ज किया था और कुछ दिन बाद पीड़िता का बयान धारा 164 के तहत न्यायालय में कराया था। वही अनुसंधान के क्रम में पुलिस यौन शोषण धारा 376 एवं धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त कमल देव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को बीते 14 जुलाई 2017 को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। तब से आरोपी कमल देव कुमार जेल में ही बंद है। इसके बाद ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराई गई। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया था वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए विशेष पोस्को न्यायाधीश नीरज कुमार ने अभियुक्त कमल देव कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही 25 हजार रूपये का आर्थिक दंड लगाया गया है जो दण्ड नहीं देने की स्थिति में 6 साल की सजा बढ़ाई जा सकती है ।वहीं पीड़िता को 4 लाख रुपया हर्जाना देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है ।कोरोना महामारी को लेकर आरोपी कमल देव कुमार को भी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई थी।