धनबाद ब्यूरो

चिरकुंडा-(धनबाद): राष्ट्रीय राजमार्ग में फास्टेक को अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्ट्रेक लगाना जरूरी होगा। फास्ट्रेक लगाने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 निर्धारित की गई है। टोल अधिकारी रंजय सिंह ने जानकारी देते हुए यह बताया कि जिले में अब तक 30% छोटी वाहने फास्ट्रेक करवाए हैं। लेकिन बड़ी वाहनों में 75% बड़ी वाहन फास्टेक लगाकर राज्य मार्ग पर चल रहे हैं। फास्ट्रेक लगाने से समय का विशेष बचत होगा। वाहन मालिक 15 फरवरी तक फास्ट्रेक नहीं लगाते हैं तो 16 फरवरी से उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पार करने पर दुगनी राशि का भुगतान करना होगा। इस कारण सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि अपने छोटे बड़े वाहनों पर फास्ट्रेक लगाना सुनिश्चित करें। अपने समय के साथ अपना इंधन का भी बचत करें। फास्ट्रेक लगाने से वाहन मालिकों को काफी बचत होगा। जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया है।

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