29 वर्ष पूर्व कथित डायन बताकर बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाकर की गई थी हत्या, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के कोर्ट में जज अनुराग ने सजा सुनाई

मनीष कुमार

मुंगेर : डायन का आरोप लगाकर वृद्ध महिला को जिंदा जलाने के मामलें ।चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा अर्थदंड एक हजार रूपए ,नहीं देने पर दो महीने की सजा ।

मुंगेर के जमालपुर छोटी केशोपुर की घटना हुयी थी जिसमें 29 वर्ष पूर्व कथित डायन बताकर वृद्ध महिला को जला दिया गया था  ।सजावार में दो महिला भी ।पति एवं पत्नी भी बनीं सजावार । शुक्रवार को एडीजे अनुराग के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 465/94 व जमालपुर कांड संख्या 140/93 में सजा सुनाई।

उल्लेखनीय है कि 29 वर्ष तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद पुत्र अपने मां के हत्यारों को सजा दिलाने में आखिरकार सफल रहे । इस दौरान कई आरोपियों की मौत भी हो गई । लेकिन, जो आरोपी जीवित बचें उनका बचीं हुई जीवन अब काल कोठरी में बीतेगा जिसमें तीन आरोपियों की उम्र 65 वर्ष से अधिक है ।

कोर्ट के फैसले की जानकारी देते अधिवक्ता

शुक्रवार को एडीजे अनुराग के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 465/94 व जमालपुर कांड संख्या 140/93 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई । न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं एक हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया । अभियोजन पक्ष से एपीपी सुशील कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया , जिसमे जमालपुर थाना क्षेत्र के छोटी केशोपुर निवासी राजू साह कि पत्नी मीरा देवी ,उमेश साह ,प्रकाश साह एवं मंजू देवी (मीरा देवी उमेश साह पति एवं पत्नी)को सजा मिली ।
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वही इस केश के अभियोजन(APP) सुशील कुमार ने कहा कि यह मामला- जमालपुर, छोटी केशोपुर के निवासी जागेशवर साह की पुत्री आशा की मौत हो गई है । मृतक के परिजन एवं शुभचिंतकों को अशंका हुई कि महल्ला के वृद्ध महिला सखीचन्द देवी कथित डायन की ही करतूत है ।मृतक आशा को वे जीवित कर सकती है ।इसी उम्मीद से अभियुक्तगण 11 अक्टूबर 1993 को सुबह 6 बजे मृतक के घर में जाकर हंगामा किया ।फिर आरोपियों ने मृतक आशा को जीवित करनें की बात कही । इंकार करने पर आरोपियों ने सखीचन्द देवी को घर से निकाल कर सड़क पर लाया और वृद्ध महिला के शरीर पर मिट्टी तेल एवं पैट्रोल डालकर आग लगा दी जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी ।
इस केश में कुल 9 नामजद और 25 अज्ञात पर केश हुई थी 9 नामजद अभियुक्त में तीन अभियुक्त की मौत हो गई दो बड़ी हो गए और बचे 4 जिसमे आज इन लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

 

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