बिमल चक्रवर्ती
धनबाद: बेलगड़िया स्थित झरिया विहार कॉलोनी में आज बाल विवाह व महिलाओं से जुड़े कानूनों पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सुश्री दिव्या अश्वनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सिविल न्यायाधीश धनबाद के साथ पैनल अधिवक्ता ज्ञानेश्वर गिरी तथा अधिवक्ता मिथिलेश कुमार मिश्रा ने महिलाओं से संबंधित कानून की विभिन्न धाराओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में झरिया विहार कॉलोनी और आसपास के गांवों के निवासियों ने हिस्सा लिया। अधिवक्ता श्री गिरी ने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, खासकर पॉक्सो एक्ट, स्त्री से जुड़े कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे एक गरीब व्यक्ति कानून की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। सुश्री अश्विनी ने बताया कि कैसे एक बालिका अपनी रक्षा के लिए कानून का लाभ उठा सकती है।
उन्होंने लड़कियों को स्नेह और प्यार तथा स्पर्श के बीच के अंतर, विवाह के लिए उपयुक्त उम्र, यदि बाल विवाह हो रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है, के बारे में बताया। अधिवक्ता श्री मिश्रा ने बताया कैसे न्याय व्यवस्था तक आसानी से कैसे पहुंचा जा सकता है और राज्य में कानून को अमल में लाने के लिए अदालतें काम कर रही हैं। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, धनबाद के सहयोग से झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण के जागरूकता कार्यक्रम के तहत किया गया। सहायक प्रबंधक किशले कांत ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में कॉलोनी के 150 से अधिक महिला, बालक व बालिकाओं ने हिस्सा लिया।