जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद श्रीनगर प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, ड्रोन के उपयोग पर रोक

पाकिस्तान से भेजा गया गुब्बारा सेना ने किया नष्ट , घोड़े की आकृति का था गुब्बारा 

जम्मू ब्यूरो 

श्रीनगर । जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में अधिकारियों ने ड्रोन और मानव रहित एयर व्हिकल के इस्तेमाल, स्टोरेज, बिक्री, ट्रांसपोर्ट और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि किसी के पास अगर है तो उसे अविलम्ब थाने में जमा करा दें ताकि मुकदमों से बच सकें । सरकार के इस फैसले के बाद अब श्रीनगर में ड्रोन का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन हो गया है । साथ ही सरकार ने कहा है कि बैन सरकारी विभागों के लिए भी जारी है और ड्रोन को उड़ाने से पहले पुलिस को सूचना देनी होगी । इस बीच सेना ने पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम कर दी है और घोड़े की आकृति वाले गुब्बारे को नष्ट कर दिया है । 

जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद श्रीनगर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. श्रीनगर में ड्रोन और ड्रोन की तरह ही अनमैन्ड एयर व्हिकल को रखने, इस्तेमाल करने, ट्रांसपोर्ट करने और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है । श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज के मुताबिक अहम संस्थाओं और सघन आबादी वाली जगहों के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है । प्रशासन का कहना है कि लोगों की जान बचाने और किसी भी हवाई खतरे को टालने की दिशा में लिया गया यह एक जरूरी फैसला है । यह आदेश सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया गया है । हवाई क्षेत्रों से किसी भी तरह का खतरा रोकने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक जरूरी है ।

आदेश में जम्मू और कश्मीर में ड्रोन से हालिया हमलों का भी जिक्र किया गया है । आदेश में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के आदेश का भी जिक्र किया है, जिसमें संस्था ने ड्रोन के आकार, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऊंचाई, स्पीड लिमिट, पैनल एक्शन का प्रोटोकॉल तैयार किया गया है ।

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