राज्य सरकार ने राशि आवंटित कर दी
नवराष्ट्रमीडिया न्यूज़ ब्यूरो
पटना। सम्राट चौधरी, मंत्री, पंचायती राज विभाग, ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख/सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया/सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं पंच के नियत (मासिक) भत्ता के लिए कुल बहत्तर करोड़ बत्तीस लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।
इस राशि से 15 दिसम्बर तक के सभी जनप्रतिनिधि रहे हैं, को उनके बकाया मासिक भत्ता को शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है।
इस राशि में 1,37,60,000/- (एक करोड़ सैतीस लाख साठ हजार रुपये) से जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को तथा 6,94,40,000/- (छः करोड़ चैरानवे लाख चालीस हजार रुपये) से पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख एवं सदस्यों को तथा 32,00,00,000/- (बत्तीस करोड़ रुपये) से मुखिया/उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को एवं 32,00,00,000/- (बत्तीस करोड़ रुपये) से ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं पंचों को बैंक खातों में CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000/- (बारह हजार रुपये), उपाध्यक्ष 10,000/- (दस हजार रुपये), प्रमुख को 10,000/- (दस हजार रुपये), उप प्रमुख को 5,000/- (पाँच हजार रुपये), मुखिया को 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये), उप मुखिया को 1,200/- (एक हजार दो सौ रुपये), सरपंच को 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये), उप सरपंच को 1,200/- (एक हजार दो सौ रुपये), जिला परिषद सदस्य को 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये) पंचायत समिति सदस्य को 1,000/- (एक हजार रुपये) तथा वार्ड सदस्य एवं पंच को 500-500/- (पाँच सौ-पाँच सौ रुपये) की राशि प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है।
सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक माह के अंदर एक-एक प्रतिनिधि को मासिक भत्ता की राशि उपलब्ध करा दिया जाय।