नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो
पटना । जिले में चल रहे अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही उमस भरी गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. ऐसे में डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों (प्री स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) में 12वीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित को निर्देश दिया जाता है कि उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित रखेंगे। यह आदेश 28 जून तक प्रभावी रहेगा।