पटना सिटी समेत विभिन्न इलाकों में प्रशानिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च

आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करने तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करने का डीएम व एसएसपी का निर्देश

Vijay Shankar

पटना। जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना राजीव मिश्रा द्वारा मुहर्रम त्योहार, 2023 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अधिकारीद्वय ने कहा कि विधि-व्यवस्था का संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी संयुक्त जिलादेश में वर्णित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखें तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करें। इसको लेकर आज पटना सिटी समेत विभिन्न इलाकों में प्रशानिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च भी किया गया।

विदित हो कि इस वर्ष मुहर्रम का त्योहार दिनांक 29 जुलाई, 2023 को मनाये जाने की सूचना है।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा के नेतृत्व में मुहर्रम के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विधि-व्यवस्था के मद्देनजर जिले में 323 (तीन सौ तेईस) स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ सशस्त्र बल तथा लाठी बल को भी लगाया गया है। अधिकारीद्वय द्वारा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। पटना सदर अनुमंडल में 55 स्थानों, पटना सिटी अनुमंडल में 85 स्थानों, दानापुर अनुमंडल में 51 स्थानों, बाढ़ अनुमंडल में 37 स्थानों, मसौढ़ी अनुमंडल में 48 स्थानों तथा पालीगंज अनुमंडल में 47 स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया है।

सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय पर निश्चित रूप से पहुँच जाएंगे तथा त्योहार के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्ति तक मुस्तैद रहेंगे।

4 क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) का भी गठन किया गया है।

जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 22 दंडाधिकारियों को सुरक्षित रखा गया है। पटना सिटी नियंत्रण कक्ष में 14 सुरक्षित दण्डाधिकारियों, दानापुर अनुमंडल नियंत्रण कक्ष में 10 सुरक्षित दण्डाधिकारियों, मसौढ़ी अनुमंडल नियंत्रण कक्ष में 12 सुरक्षित दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में स्ट्राइकिंग फोर्स की व्यवस्था रहेगी। यह फोर्स सूचना प्राप्त होने पर अविलंब सार्थक कार्रवाई करेगी।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा अनुमंडलवार तैयारियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अधिकारीद्वय के निर्देश पर सभी स्तरों पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। सभी पदाधिकारी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे तथा विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण सुनिश्चित करेंगे।

डीएम व एसएसपी ने पदाधिकारियों को सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद कायम रखने का निदेश दिया है।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना अनुज्ञप्ति का कोई जुलूस नहीं निकले।अपने क्षेत्रान्तर्गत जुलूस के मार्ग का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से कर लें।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि पर्व-त्योहार के दौरान साउण्ड बॉक्स, ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे द्वारा निर्धारित मानक से उच्च डेसिबल में ध्वनि का उत्सर्जन किये जाने के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। निर्धारित मानक से ज्यादा डेसिबल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया गया कि लाउडस्पीकर छः बजे प्रातः से दस बजे रात्रि तक ही निर्धारित डेसीबल के अनुरूप बजाये जाएँ। डीजे के उपयोग पर पूर्णतः रोक रहेगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थानाध्यक्षों के माध्यम से इसे अपने-अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करेंगे। मानक से ज्यादा तीव्रता वाले साउण्ड बॉक्स-ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर साउण्ड मीटर ऐप से जाँच करा कर दंड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धारा के तहत अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी लाउडस्पीकर की अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख उनकी अनुज्ञप्ति में करेंगे।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा है कि अफवाह फैलानेवालों के विरूद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, निरोधात्मक एवं सुरक्षामूलक कार्रवाई की जाएगी। भा.दं.वि. की धारा 107/108/109/110/113/116/151 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके द्वारा अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। भा.दं.वि. की धारा 153 एवं 305 (यथा संशोधित) के अंतर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है। ये धाराएँ अब संज्ञेय और गैर जमानती है।

जिला प्रशासन द्वारा 24*7 जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसकी दूरभाष संख्या 0612-2219810/2219234 तथा पटना सिटी नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन संख्या 2631813 है। आवश्यकतानुसार डायल 112 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष, पटना से भी दूरभाष सं.-डायल-100/9470001389 पुलिस हेल्प लाईन पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/थानाध्यक्ष/सीओ/एसडीओ/एसडीपीओ की विशेष जिम्मेवारी है। थानाध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों को आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर विधि-व्यवस्था संधारण को सफल बनाने का निदेश दिया गया है। थानाध्यक्ष अपने-अपने इलाके में विधि-व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने संबंधित थाना क्षेत्र में पर्व के दरम्यान 24 घंटे गश्ती सुनिश्चित करेंगे। सीसीटीवी से गतिविधियों की निगरानी करेंगे।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसका उल्लंघन पाए जाने पर सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सहायक उत्पाद आयुक्त इस हेतु लगातार छापामारी सुनिश्चित करेंगे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी संबंधित विभागों-नगर निकाय, पेसू, स्वास्थ्य, अग्निशाम, यातायात आदि- के पदाधिकारी अपने-अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।

✓ नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि मुहर्रम के अवसर पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था रखें। पर्याप्त संख्या में कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाए।

✓ पुलिस अधीक्षक, यातायात उत्कृष्ट यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।
✓ मुहर्रम के अवसर पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। महाप्रबंधक, पेसू शहरी क्षेत्रों में तथा अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

✓ मुहर्रम के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ एम्बुलेंस सिविल सर्जन प्रतिनियुक्त करेंगे। चिकित्सकों की रोस्टरवार ड्यूटी लगायी जाएगी । सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर अस्पताल अलर्ट पर रहेंगे।
✓ जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना को निर्देशित किया गया कि मुहर्रम के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु फायर दस्ता प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुचारू यातायात तथा सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। अधिकारीगण मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी संबंधित पदाधिकारी सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहें। विधि-व्यवस्था संधारण से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के पूर्ण प्रभार में रहेंगे। श्री वैभव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य पटना, श्री संदीप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी पटना, श्री राजेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी पटना एवं श्री हेमन्त कुमार सिंह, अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विधि व्यवस्था संधारण हेतु श्री सैयद इमरान मसूद, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण वरीय प्रभार में रहेंगे।

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि मुहर्रम शांति एवं सौहार्द्र का पर्व है। इससे आपसी भाईचारा का मार्ग प्रशस्त होता है।

डीएम डॉ. सिंह व एसपी श्री मिश्रा ने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्य-निर्वहन करने का निदेश दिया है।

डीपीआरओ, पटना।

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