बिमल चक्रवर्ती

धनबाद: कोयलंचल में गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान अपनी छोटी बेटी और उसके सुहाग को आशीर्वाद देने के लिए मंगलवार को रांची होटवार जेल से पैरोल पर छूटकर दो दिनों के लिए धनबाद पहुंचे।पुलिस उसे वासेपुर के कमर मखदुमी रोड स्थित उसके घर नहीं ले जाकर, सीधे रेलवे ऑफिसर क्लब पहुंची। गैंगस्टर फहीम को लेकर पुलिस की स्पेशल टीम रांची होटवार जेल से लेकर पहुंची। गैंगस्टर फहीम को जान से मारने की धमकी उसके ही भांजे प्रिंस खान ने दे रखी है। लिहाजा पुलिस फहीम की सुरक्षा में कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। इसी कारण मंगलवार की सुबह बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह ने फहीम के घर वालों से संपर्क कर शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों के अलावा बावर्ची तथा अन्य लोगों की भी आधार कार्ड ले लिए हैं। घर के मुखिया द्वारा बताए जाने पर ही कोई शख्स फहीम से मुलाकात कर पाएगा। बाकी किसी अन्य को फहीम से मिलने या उसके आसपास जाने की भी इजाजत नहीं होगी। गैंगस्टर फहीम खान को प्रिंस खान ने जान से मारने की धमकी दी है। इसलिए धनबाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा की चौतरफा व्यवस्था की है। पुलिस को आशंका है कि वासेपुर में उस पर हमला किया जा सकता है, इस कारण फहीम खान को पुलिस शादी संपन्‍न होने के बाद भी उसके कमर मखदुमी रोड स्थित घर नहीं लेकर जाएगी। घरवालों के काफी आग्रह के बाद भी पुलिस ने उसे घर ले जाने से इन्‍कार कर दिया। रेलवे ऑफिसर क्लब में ही उसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा। क्लब के जिस कमरे में फहीम को रखा गया है, उस कमरे की लगातार वीडियोग्राफी भी की जा रही है
बता दें कि वासेपुर का फहीम खान पिछले 13 साल से सागिर हत्याकांड में सलाखों के पीछे कैद है। उसने अपने बेटे-बेटी की शादी के लिए सरकार से पैरोल मांगी थी, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने बेटे की शादी में शामिल होने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन बेटी जन्‍नत खानम की शादी से पहले पैरोल मंजूर कर ली। आज की रात जन्‍नत की शादी है और 11 को उसकी रुख्‍सती के साथ ही फहीम भी धनबाद से विदा हो जाएगा। बता दे कि गुरुवार 5 मई को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने फहीम की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया‌ था। फहीम खान की छोटी बेटी जन्‍नत खानम की शादी वासेपुर में ही रहने वाले सैयद मो. समीर के साथ हो रही है। निकाह पढ़ाने की सारी रस्म रात 9:30 बजे रेलवे ऑफिसर्स क्लब में होगी। केवल फहीम के नजदीकी रिश्तेदार ही निकाह मे शामिल होंगे। ज्ञात हो कि फहीम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2 महीने की पैरोल मांगी थी, लेकिन अदालत ने 2 दिनों की पैरोल मंजूर की। इसके पूर्व 13 अप्रैल 2022 को फहीम की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर. मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सिंगल बेंच में करने का निर्देश दिया था। पुलिस की ओर से इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा गया था कि फहीम के बाहर निकलने पर उसकी जान को खतरा है। विधि व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

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