बिमल चक्रवर्ती

धनबाद: झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली 2004 के नियम 66 के तहत ईट-मिट्टी लघु खनिज के मूल्य निर्धारण करने के लिए गठित समिति की बैठक उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में की गई। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली 2004 के नियम 66 के तहत ईट-मिट्टी लघु खनिज के मूल्य निर्धारण करने के लिए विभिन्न पैरामीटर्स पर चर्चा की गई। जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर ने बताया कि धनबाद जिला अंतर्गत ईट मिट्टी के मूल्य निर्धारण करने के लिए एक समिति उपायुक्त धनबाद के आदेशानुसार गठित है। उन्होंने बताया कि ईट-मिट्टी लघु खनिज के मूल्य निर्धारण करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके पश्चात मूल्य निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में उपायुक्त सह समिति अध्यक्ष संदीप सिंह, अपर समाहर्ता(राजस्व) नंदकिशोर गुप्ता, वाणिज्य कर विभाग से पंकज वर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह मौजूद थें।

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