बिमल चक्रवर्ती

धनबाद : मुआवजा के लिए 31 वर्षों से कानूनी तिकड़म से परेशान छह रैयतों को आज डालसा ने बड़ी राहत दिलाई । धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन डालसा राम शर्मा ने बीसीसीएल से रैयतों को मुआवजे की राशि का ऑन स्पॉट भुगतान कराया। इस मौके पर निचितपुर निवासी बिरजू बेलदार, सुरेश चौहान, दुलारी बेलदारीन, चंद्रिका बेलदार, वीरेश्वर बेलदार एवं जय किशोर चौहान को जमीन अधिग्रहण के एवज में दिए जाने वाले मुआवजे की राशि चार लाख 10 हजार 254 रूपए के चेक का ऑन स्पॉट भुगतान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया। न्यायाधीश ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के 13 मामले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से आज 6 का निपटारा कर दिया गया है । रैयतों को राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने मामले का ज्यादा से ज्यादा निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कराएं। इसमें पक्षकारों को समय और पैसे की भी बचत होती है, उन्हें शीघ्र न्याय मिलता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आगामी 10 जुलाई को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराए। पत्रकारो से बातचीत करते हुए रैयत बिरजू बेलदार ने कहा कि जज साहब के प्रयास से ही आज 31 वर्षों के बाद उन्हें मुआवजे की राशि मिली, वरना बीसीसीएल ने तो उन्हें भूमिहीन बनाकर दर-दर भटकने को छोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि बीसीसीएल ने पांडेडीह स्थित उसके रैयती डेढ़ एकड़ जमीन व तीन किता मकान का 1990 में अधिग्रहण कर लिया था और मुआवजा की राशि के लिए लगातार वह कार्यालय और कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। आज उन्हें, उनकी मां उनके भाई सबों को यह राशि मिली है। उन्होंने डालसा को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सत्य प्रकाश जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडे अवर न्यायाधीश राजश्री अपर्णा कुजुर, अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरविंद कच्छप, डालसा सहायक सौरभ सरकार, मनोज कुमार, द्वारिका प्रसाद, संतोष कुमार, अनुराग पांडे, अक्षय कुमार समेत बीसीसीएल के अधिकारी व वादकारी उपस्थित थे।

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