रांची । दल बदल मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाइकोर्ट ने राहत दी है लेकिन सत्ता पक्ष इसे लेकर बेचैन है । बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर कहा है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष की याचिका पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाये । उल्लेखनीय है कि झारखंड हाइकोर्ट ने इस मामले में 17 दिसंबर को सुनवाई की थी और स्पीकर की कार्रवाई पर 13 जनवरी, 2021 तक अंतरिम रोक लगा दी थी । इस आदेश के खिलाफ स्पीकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं , लेकिन स्पीकर से पहले ही भाजपा नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये हैं ।
दरअसल, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत की गयी कार्रवाई पर हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है़ं हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर बाबूलाल मरांडी को स्पीकर की ओर से भेजे गये नोटिस पर सवाल उठाये थे़ । विधानसभा सचिवालय इस मामले में तथ्यों और कानूनी पक्षों पर मसौदा तैयार कर रहा है ।
इस मामले में स्पीकर की ओर से कहा गया कि विधानसभा नियमावली के तहत उन्हें ऐसा करने का अधिकार है । इस पर हाइकोर्ट ने विधानसभा न्यायाधिकरण में दल बदल मामले में होनेवाली सुनवाई पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बाद भी स्पीकर की ओर से बाबूलाल मरांडी को फिर दलबदल मामले में नोटिस जारी किया गया है ।
इस मामले में कांग्रेस भी स्पीकर से शिकायत करने की तैयारी में है । कांग्रेस अपने विधायकों से इस मामले में बाबूलाल मरांडी पर दल-बदल मामले की शिकायत कर सकती है़ । कांग्रेस अपने शिकायत पत्र में श्री मरांडी की सदस्यता दल-बदल कानून के तहत समाप्त करने की मांग करेगी़ । वहीं, विधायक प्रदीप यादव व बंधु तिर्की को कांग्रेस के सदस्य के रूप में मान्यता देने की मांग करेगी ।

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