vijay shankar

पटना : लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरे ज़िला में सघन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिलाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक के निदेश पर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 22 अप्रैल को मतदाताओं के समक्ष व्यापक पहुँच बनाने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में पटना नगर निगम एवं दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों / प्राचार्यों / निदेशकों के साथ हिंदी भवन, पटना में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के माध्यम से जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों द्वारा उनके अभिभावकों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को पटना साहिब एवं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्रों में 1 जून,2024 को मतदान करने हेतु प्रेरित करने हेतु अपील किया।

विदित हो कि पटना नगर निगम एवं दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 500 निजी विद्यालय हैं। इनमें लगभग 3 से 4 लाख छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस बैठक का ध्येय यह है कि इन छात्र-छात्राओं के माध्यम से लगभग 12 से 15 लाख तक मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें मतदान हेतु अभिप्रेरित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि कि लोकतंत्र में मताधिकार के प्रयोग से देश का भविष्य तय होता है । इस लोकतंत्र के महापर्व में व्यापक रूप से मतदाताओं के मध्य पहुँच स्थापित करने हेतु एक पहल के रूप में बच्चों के माध्यम से उनके माता-पिता तक जिला प्रशासन अपनी पहुँच स्थापित कर रही है तथा उन्हें 1 जून, 2024 को मतदान हेतु अभिप्रेरित करेगी ।

इसमें बच्चे अपने विद्यालयों में मतदान पर आधारित थीम पर विभिन्न गतिविधियों यथा निबंध, पेंटिंग, डिबेट, क्विज़ प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसमें बच्चों के द्वारा अपने अभिभावकों को मतदान हेतु अभिप्रेरित करते हुए पत्र लिखा जायेगा। आशा है जिला प्रशासन के द्वारा बालक-बालिकाओं के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने की यह पहल स्वीप अभियान को सफल बनाने में सहायक साबित होगी।

इस बैठक में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला-स्तरीय विद्यालय वाहन परिवहन अनुश्रवण समिति, पटना ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी भागीदारों (स्टेकहोल्डर्स) को सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा। डीएम ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन, वाहन चालकों एवं परिचरों, बस ऑपरेटर्स, माता-पिता/अभिभावकों एवं प्रशासन की यह सम्मिलित जिम्मेदारी है कि बच्चों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करें। छात्र-छात्राओं की जीवनरक्षा एवं सुरक्षित यात्रा के लिए विद्यालय वाहनों के परिचालन का विनियमन बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

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