जमशेदपुर ब्यूरो 

मशेदपुर : आज से दुर्गा पूजा से लेकर विसर्जन तक जिला प्रशासन ने NOENTRY को लेकर दिशा – निर्देश जारी कर दिया है। ताकि श्रद्धालूओं को घुमनें में कोई परेशानी न हो। उसे लेकर जिला के उपायुक्त और एस एस पी ने सयुक्त रुप से आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक आज से 11 अक्टुबर से लेकर 15 अक्टुबर तक NO ENTRY का समय जारी कर दिया गया है। प्रशासन के इस निर्देश के बाद लोगों को सहूलियत होगी और प्रशासन शांतिपुर्वक दशहरा संपन्न करने में कामयाब हो जायेगा । 

जिला प्रशासन के द्रारा जारी आदेश के मुताबित 11 अक्टुबर से 14 अक्टुबर तक प्रात 4 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का दोनों ओर से आवागमन चालू रहेगा। और दिन के 11 बजे से लेकर अगले दिन सुबह चार बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को आवागमन वर्जित रहेगा। हालाकि इसमें बसों को छोड़ दिया गया है। वही 15 अक्टुबर को सुबह पांच बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहन(बस सहित) और चार पाहिया वाहनों को पारिचालन बंद रहेगा। इसके नियम का पालन नहीं करने वालो पर पकड़े जानें पर कानूनी कार्रवाई जाएगी।वही मैंरीन ड्राईव पर भी भारी व्यवसायिक वाहनों का आवागमन 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 11:00 से प्रातः 4:00 बजे तक पूर्णत वर्जित रहेगा। इसके अलावे किसी प्रकार का भारी वाहन मैरीन ड्राइव पर उक्त अवधि में सड़क पर खड़ा नहीं होगा। जमशेदपुर शहर में भी दुर्गा पूजा के दौरान भारी वाहनों का सड़क के किनारे पार्क करना पूर्णता वर्जित है। सभी प्रकार के भारी वाहनों को ट्रांसपोर्ट पार्क में ही कर खड़ी होगी।
मालूम हो कि जमशेदपुर में काफी घुमघाम से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। शहर में कई बड़े बड़े पंडाल बनते है। हांलाकि इस बार कोरोना के गाईड लाइन के कारण पंडाल और छोटी छोटी मां दुर्गा की प्रतिमा बनाया गया है। लेकिन फिर जमशेदपुर के श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं है।वही पूजा में होने वाले भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने और भी कई निर्देश जारी किया है।

1. सभी लोग मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे।
2. दोपहिया वाहनों पर दोनों सवार हेलमेट लगाएंगे।
3. बाईकर्स जानलेवा खेलों का दोपहिए वाहनों पर प्रदर्शन ना करें।
4. तेजी से वाहन ना चलाएं और प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें।
5. चार पहिया वाहनों में काला शीशा का प्रयोग नहीं करेंगे ।
6. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे ।
7. नशे की हालत में वाहन कदापि ना चलाएं। अन्यथा ब्रेथ एनालाइजर से चेक कर जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावे पकड़े जाने पर चालक का अनुज्ञप्ति भी निलंबन हेतु कार्रवाई की जाएगी।
8. अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करेंगे। सड़क पर एवं सड़क के किनारे वाहन को खड़ा नहीं करेंगे। अन्यथा दंड के भागी होंगे।
9. किसी भी अंजानी वस्तु को स्वयं नहीं छुय़ेंगे ना ही उसे उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसी वस्तु मिलने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को 100 नंबर पर दें।
10. कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु दिए गए सभी सरकारी निर्देशों का अनुपालन करेंगे

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