21 वर्ष बाद आया फैसला, दो अन्य अधिकारियों को भी 3-3 साल की जेल पर मिली जमानत

रांची । पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को गिरिडीह के ब्रह्मडीहा कोल ब्लॉक के आवंटन मामले में तीन साल की सजा सुनायी गयी है । कोर्ट ने 21 वर्ष बाद इस मामले में फैसला सुनाया है । मामले में दोषी पाए गए दो अन्य अधिकारियों को भी 3-3 साल की जेल की सजा मिली है । वहीं कोर्ट ने फिलहाल उन्हें जमानत दे दी है ।
दरअसल वर्ष 2012 में सीएजी की एक रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले की जांच के आदेश सीबीआई को दिए थे। सीबीआई ने वर्ष 1993 से वर्ष 2008 के बीच कोयला ब्लॉक के आवंटन की जांच की तो बड़ी संख्या में अनियमितता पाई गयी । इस बाबत सीबीआई ने 40 मुकदमे दर्ज किए। इन मामलों में कई बड़े नाम शामिल पाए गए। यहां तक की कई बड़े नेता व नौकरशाह इन मामलों में दोषी भी पाए गए हैं।

इनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल हैं। इसके अलावा कोयला मंत्रालय में तत्कालीन सचिव एच सी गुप्ता का नाम भी घोटालेबाजों में सम्मिलित है। अब तक कोयला घोटाले से जुड़े 40 मुकदमों में से आठ मामलों में अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। जबकि 32 मामले अभी भी लंबित हैं। इन मामलों में अभी कई और बड़े नाम बतौर आरोपी शामिल हैं। कई उद्योगपति भी आरोपियों की सूची में सम्मिलित हैं।

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