रांची : झारखंड में अब नयी बहाली में सरकारी नौकरी पानेवालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा. कार्मिक विभाग को इसके लिए निर्देश भेजे गये हैं. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है.
इसके साथ ही पान-सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचनेवालों को अब लाइसेंस लेना होगा. बैठक में कहा गया कि तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे. दुकान में बिस्कुट, चाय और अन्य उत्पाद नहीं बेच सकेंगे.
गौरतलब है कि यह प्रावधान पूर्व से ही लागू है, पर अब तक केवल 150 पान, सिगरेट बेचनेवालों ने ही लाइसेंस लिया है. हालांकि, वे अन्य उत्पाद भी बेच रहे हैं. बैठक में कहा गया कि स्कूलों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होनी चाहिए.
वहीँ मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी परिसर को पूरी तरह तंबाकू मुक्त रखा जाये. प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, पुलिस मुख्यालय सहित जिला एवं प्रखंड स्तर तक के कार्यालयों में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा राज्य में प्रतिबंधित पान मसाला को राज्य की सीमा के इंट्री प्वाइंट पर ही रोकने की बात कही गयी .