सुबोध,
किशनगंज 30नवम्बर ।बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के अनुपालन में संविधान सप्ताह के अवसर पर नालसा (राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण)योजना अंतर्गत एक दिवसीय विधिक सेवा कैम्प जिला प्रशासन के के सहयोग से समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को आयोजित हुआ।
इस अवसर पर नालसा अंतर्गत गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, बच्चों और उनके संरक्षण के लिए बाल मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएं, एवं ट्रांसजेंडर-व्यक्ति के एकीकरण और उनके पुनर्वास और न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए नालसा योजना, 2023 के विषय के साथ-साथ सरकारी लाभ यथा आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, ट्रांसजेंडर हेतु पहचान पत्र एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर आम जन जनता तक पहुंचाने के लिए एक दिवसीय शिविर में उपस्थितों को जागरूक किया गया।
इस कैम्प में जिला अनु० जातिएवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग , जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला बाल संरक्षण इकाई, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कैम्प का मुख्य उद्देश्य आमलोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ त्वरित सुनिश्चित किया जाना है ।इस मौके पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज ,ओम शंकर ने उपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण के साथ चर्चा परिचर्चा किए। इस दौरान विभिन्न विभागों को बताया गया कि वो विधि एवं संवैधानिक रूप से अपने दायित्वों का संचालन करें ताकि जिला की जनता को किसी प्रकार की विधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को निर्वहन करें । विधिक सेवा कैम्प में अपर समाहर्ता अनुज कुमार, एव वरीय उपसमाहर्ता अभिनय भाष्कर भी उपस्थित रहे । जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता श्रीमति संगीता मानव एवं पारा विधिक सेवक सुश्री नमिता सिन्हा, सुश्री पूजा भारती एवं मो गुलाम हुसैन के द्वारा विधिक सेवा कैम्प में आने वाले लोगों को नालसा की योजाना एवं मुफ्त विधिक सेवा के संबंध में जागरूक किया गया । प्रतिनियुक्त पारा विधिक स्वयं सेवकों द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के ऐसे बच्चों जिनका किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं था को चिन्हित किया गया। इस संबंध में पैनल अधिवक्ता द्वारा संबंधित विभाग से बात कर विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध भी किया गया।
उल्लेखनीय है कि संविधान सप्ताह में संविधान दिवस 26 नवम्बर से 02दिसम्बर 2023 तक नालसा योजना के प्रभारी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं आमजन को जागरूक किया जा रहा है।नालसा राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नेशनल लीगल सर्विस ओथेरीर्रीटी) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया। भारत में इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही, इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है।