विशेष सतर्कता बरतें, सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ संवाद कायम रखेंः डीएम व एसएसपी ने अधिकारियों को दिया निदेश
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आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखें, सघन पेट्रोलिंग करें, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करेंः डीएम व एसएसपी ने दिया निदेश
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लोकसभा आम निर्वाचन के आलोक में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें; दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन बर्दाश्त नहींः डीएम
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सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखने, असामाजिक तत्वों पर सतत कड़ी निगरानी रखने एवं अफवाहों का त्वरित खंडन करने का पदाधिकारियों को दिया गया निदेश

विजय शंकर

पटना, 18 मार्च : जिला पदाधिकारी, पटना शीर्षत कपिल अशोक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा ने कहा है कि होली पर्व के अवसर विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। पदाधिकारीगण आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखें तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करें। अधिकारीद्वय आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में सभी पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखें तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करें। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 107 एवं 116 के तहत असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करें। अश्लील गानों पर रोक लगाएँ। नशीली पदार्थों के सेवन के विरूद्ध विशेष अभियान चलाएँ। वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी से निगरानी करें। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग एवं रात्रि गश्ती सुनिश्चित करें। कॉम्युनिकेशन प्लान के अनुसार सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ प्रभावी संवाद स्थापित रखें।

डीएम ने निदेश दिया कि सभी पदाधिकारी लोकसभा आम निर्वाचन के आलोक में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करें।

विदित हो कि इस वर्ष होली का त्योहार दिनांक 26 एवं 27 मार्च, 2024 को मनाये जाने की संभावना है। इसके पूर्व दिनांक 24 मार्च को होलिका दहन मनाए जाने की सूचना है।

डीएम व एसएसपी अनुमंडलवार तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारीद्वय ने अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अपर पुलिस अधीक्षकों/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को ससमय शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निदेश दिया है। सभी पदाधिकारी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे तथा विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण सुनिश्चित करेंगे।

डीएम व एसएसपी ने कहा कि सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि होलिका दहन का शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन हो, अग्जा की ऊँचाई सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, विद्युत तारों से पर्याप्त दूरी पर हो, विद्युत आपूर्ति बाधित न हो तथा यातायात प्रवाह पर कोई असर न हो।

डीएम व एसएसपी ने कहा कि अग्निशमन दस्ता तथा अस्पतालों को आवश्यक संसाधनों के साथ 24/7 सक्रिय रखें। अनुमंडल स्तरों पर नियंत्रण कक्ष तथा विद्युत नियंत्रण कक्ष लगातार कार्यरत रहे। दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी कर्तव्य-स्थल पर मुस्तैद रहें। मोटरसाइकिल गश्ती से गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करें। क्यूआरटी सक्रिय रखें। प्रशासन और पुलिस विशेष सर्तकता बरते।

जिलाधिकारी ने नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया कि पर्व-त्योहार के अवसर पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाए।

जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली के अवसर पर मद्य-निषेध अधिनियम अंतर्गत सघन अभियान चलाएँ। जप्त शराबों का अविलंब विनष्टीकरण तथा विशेष छापामारी अभियान चलाने का निदेश दिया गया। नशे के आदी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को सजग, सतर्क एवं सक्रिय रहने की आवश्यकता है। विधि-व्यवस्था संधारण से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है।

जिलेवासियों के नाम एक संदेश में जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली शांति तथा सौहार्द्र का त्योहार है। इससे आपसी समन्वय एवं भाईचारा का मार्ग प्रशस्त होता है। अधिकारीद्वय ने जिलेवासियों से शांति एवं भाईचारे के साथ होली का त्योहार मनाने का आह्वान किया।


लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के आलोक में सम्पूर्ण पटना जिला में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

१. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के आलोक में सम्पूर्ण पटना जिला में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

२. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा।

३. सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों, जिसमें पाँच से अधिक लोग शामिल होंगे, के आयोजन हेतु पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

४. अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

५. किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निदेशों के विपरित कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

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