अपर मुख्य सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग की अध्यक्षता में खनन संबंधी विविध मामलों पर विमर्श हेतु बैठक का आयोजन,

सुगम यातायात एवं जाम की समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहने का दिया गया निदेश

विजय शंकर

पटना, 3 जुलाई। अपर मुख्य सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार श्री मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में खनन से संबंधित विविध मामलों पर विचार-विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया। इसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री कुमार रवि, अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात श्री सुधांशु कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक शाहाबाद क्षेत्र श्री नवीन चन्द्र झा, जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा, जिलाधिकारी भोजपुर श्री राजकुमार, पुलिस अधीक्षक भोजपुर, पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना, अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, अपर समाहर्ता सारण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सारण, जिला खनन पदाधिकारी, पटना/भोजपुर/छपरा एवं अन्य भी उपस्थित थे।

बैठक में बालू के अवैध परिवहन पर रोकथाम एवं यातायात जाम की समस्या से निजात पाने के लिए उपायों पर चर्चा की गई तथा आवश्यक निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सुव्यवस्थित यातायात-प्रबंधन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी सम्बद्ध पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, एनएचएआई, खनन, पथ निर्माण, प्रशासन, पुलिस, विधि-व्यवस्था सहित सभी सम्बद्ध पदाधिकारी अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्य योजना का निर्माण कर अनुपालन सुनिश्चित करें।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि प्रमंडल से बाहर के जिलों से समन्वय हेतु उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाता है। जनता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी पदाधिकारी प्रतिबद्ध रहें।

आज की इस बैठक में पटना, भोजपुर एवं सारण जिला में बालू लदे वाहनों के परिचालन से उत्पन्न जाम की समस्या पर वृहत चर्चा की गई। बिहटा से कोईलवर तक सड़क जाम की समस्या के स्थायी समाधान हेतु प्रस्तावों पर विस्तृत विमर्श किया गया एवं आवश्यक निर्णय लिया गया।

आयुक्त श्री रवि ने अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न जिलों में अवैध खनन पर रोक लगाने तथा यातायात प्रबंधन हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में विभिन्न तथ्यों को लाया गया। उन्होंने कहा कि प्रमंडल-स्तर पर उनके द्वारा इस संबंध में नियमित अंतराल पर बैठकें की जाती है तथा निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की जाती है। अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध लगातार छापामारी की जाती है। समय-समय पर अतिक्रमण उन्मूलन विशेष अभियान चलाया जाता है जिसमें यातायात मानकों के उल्लंघन पर दंड लगाया जाता है। पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दं.प्र.सं. की धारा 133 में नोटिस देकर कार्रवाई की जाती है।

विदित हो कि पटना जिलान्तर्गत संचालित बालू घाटों से बालू लदे वाहन मुख्यतः उत्तरी बिहार एवं उत्तर प्रदेश जाता है। पटना जिलान्तर्गत संचालित बालू घाटों से औसतन प्रतिदिन 2100 वाहनों का चालान निर्गत होता है। भोजपुर जिलान्तर्गत कोईलवर-बबुरा से होते हुए छपरा की तरफ प्रतिदिन औसतन 4,498 खनिज लदे वाहनों का परिचालन होता है। समरूप संख्या में बालू हेतु खाली वाहन भी उक्त रास्ते से छपरा से भोजपुर एवं पटना की तरफ आते हैं। पटना की तरफ से उत्तरी बिहार एवं उत्तर प्रदेश जाने वाली वाहनों के लिए मात्र कोईलवर की तरफ से ही रास्ता निर्धारित है। साथ ही बिहटा से कोईलवर की तरफ सिंगल रास्ता है। कोईलवर से बबुरा की तरफ जाने वाली एनएच का एक लेन क्षतिग्रस्त होने के कारण मरम्मति कार्य चल रहा है।

अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को निदेश दिया कि अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन पर रोकथाम हेतु नियमित छापामारी सुनिश्चित कराएँ। खनन में प्रयुक्त वाहनों को एक बार में सड़क पर आने की अनुमति नहीं दी जाए। रोक-रोक कर लगभग 50-50 की संख्या में इन्हें परिचालन की अनुमति दी जाए। निर्धारित अवधि यथा चार-चार घंटे का टाईम स्लॉट निर्धारित करते हुए प्रत्येक टाईम स्लॉट में निर्धारित संख्या में ई-चालान निर्गत किया जाए। सड़क पर बालू लदे ट्रकों का चेक प्वाईंट बनाकर सघन जाँच की जाए। लघु खनिज लदे वाहनों पर कलर कोडिंग (चौड़ी लाल पट्टी) की व्यवस्था तथा जीपीएस-युक्त एवं वीएलटीएस से इन्टीग्रेटेड वाहनों के माध्यम से ही लघु खनिजों का परिवहन एवं वाहनों की लाईट ट्रैकिंग एवं जियो-फेंसिंग की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाए। खनन छापेमारी दल को पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराया जाए। विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को जो-जो दायित्व दिया गया है उसका समय-सीमा के अंदर समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें।

*बिहटा के समीप ट्रैफिक जाम की काफी समस्या रहती है। वाहनों के परिचालन हेतु वैकल्पिक रास्ता का निर्माण/निर्धारण करें। बिहटा चौक से 200 मीटर के रेंज में अतिक्रमण हटाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया*।

सड़कों का चौड़ीकरण एवं अतिक्रमण हटाकर यातायात का दवाब कम किया जा सकता है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि खनिज फाउंडेशन की राशि से मानकों के अनुसार कार्य कराया जा सकता है। सभी जिला आवश्यकतानुरूप चेकपोस्ट के निर्माण हेतु शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराएँ।

जिला परिवहन पदाधिकारियों एवं जिला खनिज पदाधिकारियों को ओवरलोडिंग एवं अवैध गाड़ियों के परिचालन के विरूद्ध स्पेशल ड्राईव चलाने तथा नियमानुसार दंड लगाने तथा कार्रवाई करने का निदेश दिया।

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