Yogesh suryawanshi 29 मई, बुधवार
63 लाख 78 हजार 750 रुपए का अवैध धान बीज किया गया जप्त
सिवनी/कुरई : जिले के कुरई बिकास खंड में उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सिवनी श्री मोरिस नाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार जिले में अमानक एवं अवैध खाद-बीज भण्डारण एवं विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर सतत कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में उपसंचालक कृषि श्री मोरिस नाथ के मार्गदर्शन में सहायक संचालक कृषि प्रफुल्ल घोडेसवार, सहायक संचालक कृषि श्री राजेश मेश्राम एवं सहयोगी स्टॉफ के निरीक्षण के दौरान विकासखण्ड कुरई ग्राम बड़झीर निवासी श्री टालेन्द्र पारधी पिता नारायण प्रसाद पारधी के घर से अवैध धान बीज किस्म RPH1215 कम्पनी राईस क्रापसाईस प्रायवेट लिमिटेड एस.वाय नम्बर 619 प्लाटन, 130 नीयर शिवाजी स्टेच्यू एन.जे.आर.एण्ड के. एल.आर नगर मेड़चल मल्काजगिरी, तेलागंना इंडिया का लगभग 141.75 क्विटल का भण्डारण पाया गया।
प्रति 3 कि.ग्रा. के पैकेट पर अंकित एम.आर.पी. मूल्य 1350 रूपये के आधार पर कुल भण्डारित बीज की कुल कीमत 6378750/- रूपये आंकलित की गई है। जिसे टालेन्द्र पारधी द्वारा बिना वैध लायसेंस के विक्रय करना पाया गया। निरीक्षण दल द्वारा उक्त भण्डारित धान बीज के संबंध में टालेन्द्र पारधी से बीज भण्डारण एवं विक्रय करने का लायसेंस, स्त्रोत प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज चाहे गये किन्तु श्री टालेन्द्र पारधी द्वारा मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। जिसके कारण उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 3 का उल्लघंन के तहत निरीक्षण दल द्वारा टालेन्द्र पारधी की थाना कुरई में एफ.आई.आर. दर्ज