सुभाष निगम
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार के लिए कोविड-19 से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने और खाली समय में शॉपिंग करने वालों को छूट देने जैसे प्रोत्साहन को अपनाने की सलाह दी गई है।

एडवाइजरी के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में बाजार को बंद रखे जाने की बात कही गई है। बाजार वाले इलाके में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आने पर बाजार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कंटेनमेंट जोन में रहने वाले दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिशा-निर्देशों में दैनिक सामानों की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन बुकिंग और घरों तक डिलीवरी जैसे विकल्पों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कहा गया है।

मार्केट प्लेस पर कोविड के अनुरुप व्यवहार के नियमन के लिए बाजार संघ भी विभिन्न उपाय अपना सकते हैं। एडवायजरी में बाजार के प्रवेश स्थल और पार्किंग जैसी जगहों पर सरकार द्वारा अनुमोदित बहुत कम दर पर मास्क वितरण कियोस्क लगाये जाने की सलाह दी गई।

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