रेस्टोरेंट को हफ्ते में पांच दिन सुबह 7 से रात्री 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति, मॉल्स भी खुलेंगे
लखनऊ ब्यूरो
लखनऊ l सरकार ने 21 जून से कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में स्थित रेस्टोरेंट को हफ्ते में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। प्रदेश में बाजारों के खुलने का समय भी रात नौ बजे तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी जारी रहेगी। मॉल्स भी सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। रेस्टोरेंट व होटल के अंदर के रेस्टोरेंट के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी तथा एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीच वाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस या ‘डू नाट सिट’ की मार्किंग की जाएगी। मॉल्स की दुकानों एवं रेस्टोरेंट के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों में इन शर्तों का पालन करते हुए बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान, पार्क व उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जा सकेंगे।
सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इसी शर्त की अनिवार्यता होगी। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होग की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी और प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
आदेश के अनुसार सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल व कॉलेज शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं व कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जाएंगे। शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति की जाएगी। इन प्रतिबंधों के अनुपालन की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन की कोरोना रिपोर्ट के आधार पर कुल सक्रिय कोरोना केस 500 से अधिक हो जाएंगे, वहां कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी और अनुमन्य सभी गतिविधियों पर फिर से रोक लग जाएगी।