नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो
पटना । जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक ने कहा है कि पटना साहिब एवं पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के शत-प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची (Voter information slip) हर हाल में एवं ससमय प्राप्त हो जानी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीएलओ को मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदाता सूची पर्ची का वितरण किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर दोषी बीएलओ के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अनुशासनिक, वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी 12 सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को अपने-अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत मतदाता सूचना पर्ची के वितरण का गहन पर्यवेक्षण करने एवं प्रतिदिन प्रगति प्रतिवेदन देने का निदेश दिया।
निर्वाचन कार्य में शिथिलता बरतने के कारण जिलाधिकारी के निदेश पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी, 30-पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-उप विकास आयुक्त, पटना द्वारा बख्तियारपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 10 मतदान केन्द्र-स्तरीय पदाधिकारियों (बीएलओ) से शो-कॉज किया गया है। 180-बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया था कि इन बीएलओ द्वारा मतदाता सूची पर्ची के वितरण में शिथिलता बरती गई है। उप विकास आयुक्त ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही, आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के आरोप में इन सभी बीएलओ से 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया है। साथ ही संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक इन सभी 10 बीएलओ का वेतन स्थगित रहेगा।
एक अन्य मामले में उप विकास आयुक्त द्वारा बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के एक सेक्टर पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण किया गया है। इनके विरूद्ध मतदान केन्द्रों का भ्रमण न करने, मतदाता सूचना पर्ची वितरण में गंभीर शिथिलता बरतने, स्वीप गतिविधियों में रूचि न लेने एवं उच्चाधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित बैठक से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप है। वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में मतदान केन्द्रों की भौतिक जाँच में भी इस सेक्टर पदाधिकारी के विरूद्ध निर्वाचन कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही का आरोप प्रमाणित हुआ है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह घोर आपत्तिजनक है। इनका वेतन स्थगित रखते हुए इनसे 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया है। साथ ही तीन दिनों के अंदर लंबित कार्यों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। अन्यथा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण इस सेक्टर पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य में संलग्न हर पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।