vijay shankar

पटना : भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के अनुसार पटना जिले में आज फोटो निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। सभी 14 विधान सभा क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची का विधिवत अंतिम प्रकाशन किया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 49,01,306 है जिसमें 25,76,506 पुरुष मतदाता, 23,24,627 महिला मतदाता एवं 173 थर्ड जेन्डर के मतदाता हैं। जिला का निर्वाचक सूची में लिंगानुपात 902 है जबकि जनगणना (2011) के अनुसार जिला का लिंगानुपात 897 है। दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर 25,20,478 पुरुष मतदाता, 22,68,844 महिला मतदाता, 171 थर्ड जेन्डर के मतदाता एवं लिंगानुपात 900 थी।

जिलाधिकारी ने कहा कि अंतिम प्रकाशन के अनुसार 18-19 आयु वर्ग में कुल 55,410 मतदाता हैं जो कुल मतदाताओं की संख्या का 1.13 प्रतिशत है जबकि प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार इनकी संख्या 4,881 (0.1 प्रतिशत) थी। यह वृद्धि हर्ष का विषय है। जिले के निर्वाचक सूची के लिंगानुपात में भी सतत वृद्धि हो रही है। उन्होंने युवाओं एवं महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों से निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।

जिलाधिकारी डॉ. सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विशेष पुनरीक्षण अभियान में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सभी ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ सहित सभी संलग्न विभागें के पदाधिकारियों ने काफी अच्छा काम किया है। वे सभी बधाई के पात्र हैं। मतदाता सूची से समान फोटोवाली प्रविष्टियों (पीएसई) और जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों (डीएसई) व अन्य दोहरी प्रविष्टियों के मामलों को मानक संचालन के अनुसार नियमानुसार जाँच करते हुए विलोपित करने की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों ने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) द्वारा फोकस्ड एवं टार्गेटेड ढंग से कार्य किया गया है। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। शैक्षणिक संस्थानों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का नियमित आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं के बीच इन्टरेक्टिव सेशन आयोजित कर युवा एवं महिला निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों, महिला महाविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों सहित पूरे क्षेत्र में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया एवं पंजीकरण का कार्य किया गया । मतदाताओं को निर्वाचन सूची में पंजीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों तथा प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। सभी प्रपत्रों में ऑन-लाईन आवेदन हेतु वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्प लाईन ऐप का प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया गया।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि योग्य मतदाताओं की सहायता के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है।युवाओं का मतदाता बनना अब बहुत आसान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता के पंजीकरण हेतु 04 (चार) अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गई हैः प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर। नये प्रावधानों के अनुसार अब मतदाताओं को साल में चार बार मतदाता सूची में नाम शामिल करने का मौका मिल रहा है। जिस तिमाही में उनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। 17+ वर्ष के युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा प्राप्त है। सिर्फ 01 जनवरी की अर्हता तिथि की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रह गई है।निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) डाक से भेजा जाएगा। डीएम डॉ. सिंह ने आह्वान करते हुए कहा कि साल में 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर की तारीखों को जो भी नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएँ। उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यमों से फार्म भरा जा सकता है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फार्म भरने की प्रक्रिया को भी काफी सरल कर दी गयी है। अधिक-से-अधिक वयस्क नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहिए।

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सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं
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जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेश दिया कि चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गाँव-गाँव में अभियान चलाएँ तथा लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें परिवर्तन लाने के लिए स्वीप गतिविधि अंतर्गत नियमित तौर पर कार्यक्रम का आयोजन करें। जिन मतदान केन्द्रों पर पूर्व के चुनावों में कम वोटर टर्नआउट हुआ है वहाँ सघन जागरूकता अभियान चलाएँ। मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताएँ तथा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त सार्वभौम वयस्क मताधिकार हम सभी के लिए बहुमूल्य है। त्रुटिरहित मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। उन्होंने कहा कि जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत इसे एक नया आयाम देगा।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में हम सबको सकारात्मक ढंग से शामिल होना चाहिए। हम सभी स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तथा सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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