रांची ब्यूरो
रांची : झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सोमवार को 90 दिनों के पैरोल पर जेल से रिहा किया गया . पेरोल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिया गया है. दरअसल कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए उन्हें पैरोल दिया गया है । मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को ईडी कोर्ट ने सात साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनपर दो करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर सजा एक साल बढ़ दी जाएगी।
ईडी कोर्ट ने पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त कर भारत सराकर को सौंपने का आदेश भी दिया है। ईडी की जांच में रांची, सिमडेगा, दिल्ली, सिल्लीगुड़ी आदि जगहों पर पूर्व मंत्री की संपत्ति होने का खुलासा हुआ था। एनोस एक्का प्रदेश के पूर्वी सीएम मधु कोड़ा के शासनकाल में मंत्री थे।
पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 20 करोड़ 31 लाख 77 करोड़ हजार रुपये मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया है। 21 मार्च को अदालत ने एनोस एक्का को दोषी करार दिया था। अक्टूबर 2009 में एनोस एक्का के खिलाफ ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की थी और इस मामले में 56 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। जबकि एनोस एक्का ने अपने पक्ष में 71 गवाहों को पेश किया था।