बंगाल ब्यूरो
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर राज्य सरकार के बाधामुलक रुख के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने लौटा दिया है। इससे साथ ही राज्य सरकार को भी धारा 144 के बेजा इस्तेमाल को लेकर फटकार लगाई है।
दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने आशंका जाहिर की थी कि राज्य में भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों को राज्य सरकार रोकेगी। इसपर सुनवाई करते हुए शनिवार को न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आशंकाएँ निराधार हैं। आशंका व्यक्त करने का कोई औचित्य या आधार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को धारा 144 को ठीक से लागू करने की भी सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को भी धारा 144 का उचित उपयोग करना चाहिए।
संयोग से, शुभेंदु अधिकारी 25 जून को नदिया जिले में एक बैठक करने वाले थे। उस बैठक में भाजपा के कई कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे लेकिन प्रशासन ने धारा 144 लागू होने के आधार पर बैठक नहीं होने दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि विभिन्न कारणों से सभाओं, जुलूसों को अवरुद्ध किया जा रहा है। शुभेंदु ने आने वाले दिनों में ऐसा ही होने की आशंका जाहिर की थी। उन्होंने मांग की थी कि हाईकोर्ट आदेश दें कि भाजपा के कार्यक्रमों को नहीं रोका जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी आशंकाओं को निराधार करार देते हुए याचिका वापस लौटा दी है।