नेशनल ब्यूरो
नयी दिल्ली। स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने संसद में एक मसौदा कानून भेजा है, जिसमें चेहरे को ढंकने पर राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 स्विस फ़्रैंक (82 हजार रुपये) जुर्माना लगाने की मांग की गई है। देश-दुनिया में हिजाब और बुर्के को लेकर बहस के बीच ईरान में पिछले कई दिनों से हिजाब के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कई लोग जान भी गंवा चुके हैं । अभी भारत में हिजाब को लेकर फैसला आधार में लटका हुआ है और दो जजों की बेंच में सुनवाई के बाद अब ट्रिपल बेंच में मामले की सुनवाई होनी है ।
संसद में इस मसौदे कानून को बुधवार को पेश किया गया था। यह पिछले साल किए गए चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जनमत संग्रह के बाद आया है। प्रस्तावित प्रतिबंध, जिसे ‘बुर्का बैन’ के रूप में भी जाना जाता है, को 51.2 प्रतिशत वोटर्स ने समर्थन दिया था। वहीं, उस समय इस्लामोफोबिक और सेक्सिस्ट के रूप में इसकी आलोचना भी की गई थी।
एक बयान में बताया गया, ”चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करना है। सजा प्राथमिकता नहीं है।” चेहरे को ढंकने पर बैन लगाने की पहल दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी के राजनेताओं सहित एक समूह, एगरकिंगर कोमिटी द्वारा शुरू की गई थी। बिल में बुर्का या नकाब का नाम नहीं लिया गया है।