बंगाल ब्यूरो

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली के नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक और ग्रुप सी, ग्रुप डी और 11वीं 12वीं के बाद अब नौवीं दसवीं श्रेणी में भी शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली के मामले सामने आए हैं। गुरुवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को इस बारे में कोर्ट में याचिका लगाने की अनुमति दे दी है। आरोप है कि नौंवी दसवीं श्रेणी में शिक्षक के तौर पर उन लोगों की नियुक्ति हुई जिनका मेरिट लिस्ट में कहीं कोई नाम नहीं था।
हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी को राज्य के स्कूलों में कक्षा 9-10 के शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट सूची प्रकाशित करने के लिए कहा था। हालांकि, यह सूची पिछली सूची से थोड़ी अलग थी। उच्च न्यायालय ने सूची में मेरिट के नाम के साथ-साथ उनके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रकाशन के लिए कहा था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सूची जारी की गई है। उस सूची के प्रकाशित होते ही शिक्षकों की नियुक्ति में नई अनियमितता की शिकायतें मिलने लगीं। नौकरी प्रार्थियों ने गुरुवार को अदालत को बताया कि नौवीं-दसवीं भर्ती के मामले में भी कई लोगों को सूची से बाहर नौकरी मिली है। अब जल्द ही सुनवाई शुरू होगी।

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