लखनऊ । उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है । मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया । अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी । इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी ।

यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है । अगर अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी । उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है । उन्होंने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है. इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है ।

अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है । लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात सबसे पहले सीएम योगी ने यूपी के देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही थी । उन्होंने कहा था कि जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा ।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य ही होगा । उनके इस ऐलान के साथ ही बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठने लगी ।

मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद को लेकर बिल लाने की बात कही । प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है । लव जिहाद पर 5 साल कारावास की सजा का प्रवधान रहेगा । वहीं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि वे भी प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए कानून लाएंगे ।

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