बंगाल ब्यूरो
कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया है कि 12 घंटे के अंदर विधाननगर निगम में चुनाव के दौरान सेंट्रल फोर्स की तैनाती के बारे में निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि विधाननगर निगम चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जरूरत है या नहीं इस बारे में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आयोग को अपना फैसला सुनाना होगा। न केवल बिधाननगर बल्कि सिलीगुड़ी, आसनसोल और चंदननगर नगर निगम में भी सुरक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि 12 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और मुख्य सचिव के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लेना होगा। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि अगर केंद्रीय बलों के बगैर चुनाव कराए जाते हैं और कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होगी।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई है।