सुबोध,
किशनगंज । जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के द्वारा लागू निशेधाज्ञा मुताबिक शुक्रवार संध्या 5 बजे से चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाऐगी।उक्त संबध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 126 के अनुसार मतदान के समाप्ति के नियत समयावधि 48 घंटे के दौरान सार्वजनिक सभाओ एवं जूलूस पर प्रतिबंधित रहेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे अन्य सभी माध्यमों पर प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिका आम चुनाव 2022 किशनगंज जिलान्तर्गत नगर शिकाय किशनगंज, नगर पंचायत बाहदुरगंज एवं नगर पंचायत ठाकुरगंज के तीन पदों वार्ड पार्षद ,मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के लिए मतदान दिनांक 18 दिसम्बर 2022 को पुर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5बजे तक संपन्न होगी।