बंगाल ब्यूरो
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार से लागू हुए मिनी लॉकडाउन को लेकर शनिवार को राज्य सरकार ने संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। नई विज्ञप्ति के मुताबिक शादी समारोह में लोगों की संख्या एक बार फिर निर्धारित की गई हैं और स्पष्ट कर दिया गया है कि 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। शनिवार को जारी विज्ञप्ति में साफ किया गया है कि सड़कों पर बस टैक्सी और परिवहन के अन्य संसाधन चलेंगे। इसके अलावा हर जगह मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी के प्रावधानों का पालन करना होगा। शुक्रवार को ही सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया था कि सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक और शाम 3:00 से 5:00 बजे तक दुकान बाजार खुले रहेंगे। हालांकि किस तरह की दुकानें खुलेंगी, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। शनिवार को जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें साफ किया गया है कि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सारी दुकानें, विद्युत, टेलीकॉम, वाहन, मोदिखाना, मिठाई की दुकानें, मांस मछली की दुकानें और दूध आपूर्ति आदि की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार द्वारा तय किए गए पांच घंटे से अधिक वक्त तक दुकानें खुली नहीं रखी जा सकेंगी।