बंगाल ब्यूरो 

कोलकाता। सारदा चिटफंड मामले से संबंधित दस्तावेज चोरी होने संबंधी जो मामला पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी थाने में दर्ज किया गया है उसकी जांच जिला पुलिस करेगी। इस मामले में सीबीआई जांच संबंधी मांग वाली याचिका को बुधवार कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।
दरअसल चिटफंड मामले की जांच सीबीआई पहले से कर रही है। इसी को आधार बनाकर अधिवक्ता अनिंद्य सुंदर दास ने एक जनहित याचिका लगाई थी जिसमें सारदा चिटफंड मामले के दस्तावेजों की जांच कांथी थाने से लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। हालांकि राज्य सरकार ने इसका विरोध किया था। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कोर्ट में बताया कि थाने में चोरी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसकी वजह से ना तो चिटफंड कंपनी और ना ही निवेशक इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। इसीलिए पुलिस जांच में किसी तरह से बाधा नहीं दी जानी चाहिए। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि थाने की जांच जारी रहेगी। सीबीआई जांच की मांग खारिज की जा रही है।

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