विजय शंकर
पटना 08 जनवरी : आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 19 (उन्नीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ0 एस0 सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग ‘‘खेल विभाग’’ श्;क्मचंतजउमदज व िैचवतजेद्धश् के गठन की स्वीकृति दी गई। तदनुसार खिलाड़ियों के खेल-कूद के विकास एंव उनके लिए कल्याणकारी कार्य ‘खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें ‘कला संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण भी शामिल होगा तथा तमाम स्पोर्टस एक्टिविटीज का विकास होगा।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय-8 की कंडिका-8.31 (1)(पप) में स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय मद में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के भत्ता को सम्मिलित किये जाने एवं ग्राम पंचायत के मुखिया/ उप-मुखिया/ वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच को पूर्व से देय नियत (प्रतिमाह) भत्ता में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से वृद्धि किये जाने की स्वीकृति दी गई। तदनुसार ग्राम पंचायत मुखिया का 5000, उप मुख्यिा को 2500, ग्राम पंचायत सदस्य को 800, ग्राम कचहरी सरपंच को 5000, उप सरपंच को 2500 तथा पंच को 800 रुपये दिए जाएँगे।
समाज कल्याण विभाग (आई०सी०डी०एस० निदेशालय) के अन्तर्गत समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आँगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका को देय राज्य भत्ता क्रमशः 1450/-(एक हजार चार सौ पचास) एवं 725/-(सात सौ पच्चीस) रूपये में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमशः 2500/-(दो हजार पाँच सौ) एवं 1750/-(एक हजार सात सौ पचास) रूपये निर्धारित करने तथा इस पर प्रति वर्ष 28637.24 (दो सौ छियासी करोड़ सैतीस लाख चौबीस हजार) रूपये मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी गई।
सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत बिहार आई०टी० (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी- 2024 का अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत डोभी अंचल के विभिन्न मौजा के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा-636.8775 एकड़ अनावाद बिहार सरकार, अनावाद सर्वसाधारण बिहार सरकार की भूमि (भूमि की विवरणी-परिषिष्ट-प् संलग्न) सषुल्क आधार पर कुल राषि 95,71,09,851/-(पन्चानवे करोड़ एकहत्तर लाख नौ हजार आठ सौ एक्यावन) रूपए के भुगतान पर अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कल्स्टर (आई0एम0सी0) के स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), बिहार को हस्तान्तरण करने एवं बियाडा इस भूमि को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कल्स्टर (आई0एम0सी0) की स्थापना हेतु गठित स्पेषल परपज वेहिकल (एस0पी0वी0) को लीज पर दे सकेगा एवं प्रस्तावित भूमि में शामिल जल निकाय यथा नाला, आहर, बाला, खाई आदि की भूमि के प्रकृति को यथासंभव संरक्षित करने के शर्त पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), बिहार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अधीन स्थापित एवं संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य भवनों तथा कैम्पस परिसर में क्रमशः 500 डइचे एवं 300 डइचे की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्किंग एवं वाई-फाई की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25) में कुल अनुमानित राशि रू० 47.15 करोड़ (सैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) मात्र (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी) प्रक्षेत्र के संवर्द्धन एवं विकास के लिए राज्य के 12 जिलों यथा बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना हेतु जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे सम्बद्ध विभिन्न कोटि के अन्य राजपत्रित एवं अराजपत्रित कुल 108 (एक सौ आठ) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड अंतर्गत मदनपट्टी ग्राम के समीप सुगरवे नदी पर गेटेड वीयर एवं संलग्न संरचना का निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 49,01,50,385/-(उनचास करोड़ एक लाख पचास हजार तीन सौ पचासी) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क ही तहत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा/थाना नं०-पटना सिटी म्यूनिसपलिटी, वार्ड सं०-15, सीट सं०-90 के विभिन्न म्यूनिसिपल खेसरा की कुल रकबा- 0.4869 एकड़ (भूमि विवरणी परिशिष्ट-प्) कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के दखल/स्वामित्व की भूमि पर मोईनूल हक स्टेडियम मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०-23,95,91,318/-(तेईस करोड़ पन्चानवे लाख एकानवे हजार तीन सौ अठारह) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर में बहुउद्देशीय सभागार एवं 4 ब्लॉक के 102 कमरों के अतिथि गृह के निर्माण की योजना हेतु भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-3 में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल रू० 40,00,00,000/-(चालीस करोड़) मात्र की राशि के अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत श्री मिथिलेश कुमार साहु, भा०प्र०से० (2010)-संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 29.02.2024 के बाद संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(प) के परंतुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य प्रावधानों के आलोक में संविदा पर दो वर्षों (लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 एवं विधान सभा आम निर्वाचन, 2025) या उक्त पद पर नियमित पदस्थापन होने तक (जो पहले हो), के लिए नियोजन की स्वीकृति दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के निमित्त प्रवृत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023) के नियम-6(ग) में निर्धारित समय-सीमा को विस्तारित करने की स्वीकृत दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत श्री रामेश्वर मिश्र, तत्कालीन मुंसिफ, बेगूसराय वर्तमान में सब जज-सह-ए०सी०जे०एम०, वैशाली, हाजीपुर (निलंबन के अन्तर्गत) को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० मनीन्द्र कुमार मनीष, तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरूद्ध समादेश याचिका सं०-12752/2021 में दिनांक-20.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिरोपित निम्नतर कालमान वेतन पर अवनत करते हुए अनिवार्य सेवानिवृति की संसूचित शास्ति को निरस्त कर वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि-30.09.2021 तक सामान्य सेवा अवधि मानते हुए सेवान्त लाभ आदि का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के ही तहत सिर/मुँह एवं गर्दन (भ्मंक – छमबा) के कैंसर अस्पताल के रूप में संचालित करने के प्रयोजन से दरभंगा के गंगवारा में राज्य सरकार के 100 शय्या के अस्पताल को उपकरण सहित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सुपुर्द करने की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गोपालगंज जिलान्तर्गत कटेया अंचल के मौजा-बैरिया, थाना सं०-72, खाता सं०-591, खेसरा सं०-1121 में कुल रकबा-07.41 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि को पावर ग्रिड उपकेन्द्र निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि 8,00,28,000/-(आठ करोड़ अठाईस हजार) रूपए के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्व0 दिनेष कुमार सिंह, भूतपूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा के देष के बाहर लिवर प्रत्यारोपण पर हुए कुल व्यय रू0 71,78,452/-(इकहत्तर लाख अठहत्तर हजार चार सौ बावन) रूपये मात्र की प्रतिपूर्ति, जो सिविल अपील संख्या-9341/2010 में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा, की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7433 दिनांक- 05.06.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
अन्यान्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत 26 जनवरी, 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण प्रारूप को अनुमोदित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।