विजय शंकर
पटना । छठ पर्व के बाद कोरोना की बढ़ती रफ्तार और खतरे की आशंका को देखते हुए पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है । मंगलवार से पुलिस प्रशासन का मास्क सर्चिंग अभियान शुरू होगा । अगर पहली बार बिना मास्क के पकड़े गए तो 50 रुपए जुर्माना देना होगा जो पहले से तय है पर एक बार से अधिक बिना मास्क पहने पकड़े गए तो पुलिस आईपीसी की धारा 188 यानी लाकडाउन के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया जा सकता है । साथ ही आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत भी केस दर्ज हो सकता है । केस दर्ज होने के बाद जेल भी जाना पड़ सकता है । जिस वेंडर जोन में लोग मास्क नहीं पहनेंगे, उसे तीन दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा । चाहे आप पैदल हों या कार से हों या बस या ऑटो या ट्रेन में मास्क लगाना जरूरी होगा । बिना मास्क लगाए कार, बाइक, ट्रक, साइकिल, ऑटो, ई-रिक्शा चलाते पकड़े गए तो वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा । एयरपोर्ट , रेलवे स्टेशन आदि पर भी कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगाने का आदेश दिया गया है. मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा । जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सैनिटाइजर के साथ ही मास्क जरूर लगाएं ।
पटना के डीएम कुमार रवि ने कहा कि सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, माल, ऑटो स्टैंड, मार्केट काम्प्लेक्स , एयरपार्ट के अलावा जहां भीड़-भाड़ अधिक रहती है वहां कोरोना के टेस्ट के लिए कैंप लगाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट कराए जायेंगे । उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर मास्क को प्रभावी बनाने के लिए एयरपोर्ट निदेशक को लगातार माइकिंग कराने तथा शत- प्रतिशत मास्क पहनने का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है । पटना के प्रभारी एसएसपी अमरकेश डी ने कहा कि एक से अधिक बार बिना मास्क के पकड़े जाने के बाद वैसे लोगों पर केस दर्ज हो सकता है ।