सुभाष निगम
नयी दिल्ली : भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत उठाया है। सरकार ने इस संबंध में कहा है कि इन एप्स के खिलाफ यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न रहने की जानकारी के आधार पर की गई है।
इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को प्रतिबंधित किए गए एप्स में अलीएक्सप्रेस, वीवर्कचाइना, कैमकार्ड और स्नैक वीडियो जैसे एप्स शामिल हैं।बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की विस्तृत रिपोर्ट्स के आधार पर एप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
इससे पहले भारत सरकार तीन बार एप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। सरकार ने 29 जुलाई को चीन के 48 एप्स प्रतिबंधित किए थे। इनमें लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक भी शामिल था। इसके बाद 28 जुलाई को सरकार ने फिर कार्रवाई करते हुए 59 एप्स पर रोक लगा दी थी। वहीं, दो सितंबर को एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी एप्स प्रतिबंधित कर दिए थे।
इन मोबाइल एप्स पर लगा प्रतिबंध
अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, लालामूव इंडिया, स्नैक वीडियो, कैमकार्ड, कैमकार्ड-बीसीआर, सोल, चाइनीज सोशल, डेट इन एशिया, वीडेट, एडोर एप, डेटमाईएज, ट्रूलीएशियन, फ्लर्टविश, गेचैट, ट्यूबिट, वीवर्कचाइना, फर्स्ट लव लाइव, रेला, कैशियर वालेट, मैंगोटीवी, एमजीटीवी, लकी लाइव, टोआबाओ लाइव, डिंगटॉक, वीटीवी, आइडेंटिटी वी, आइसोलैंट 2, एशेज ऑफ टाइम, बॉक्सस्टार, हीरोज इवॉल्व्ड आदि एप प्रतिबंधित किए गए हैं।