गया ब्यूरो
गया । नोटबंदी के समय में दूसरों के खातों में अपनी काली कमाई डालकर उसे सफेद करने वाले फर्जीवाड़े में प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के एक कारोबारी की बड़ी सम्पत्ति जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय ने विमुद्रीकरण अवधि से पहले और उसके दौरान बैंक ऑफ इंडिया, जीबी रोड शाखा, गया के कुछ बैंक खातों में भारी नकदी जमा करने के लिए तीसरे पक्ष के खातों के उपयोग से जुड़े मामले में 8.05 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। इससे पहले भी 14 करोड़ के संपत्ति जब्त हुयी थी जिससे अब कुल कुर्की का कुल मूल्य 22.49 करोड़ रुपये की हो गयी है ।
कुर्क की गई ये संपत्तियां धीरज जैन (प्रस्तावित मैसर्स सर्वोदय ट्रेडर्स, गया), रिंकी जैन (धीरज जैन की पत्नी) और उनकी फर्मों के नाम पर हैं। इससे पहले ईडी ने करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इस प्रकार इस मामले में कुर्की का कुल मूल्य अब 22.49 करोड़ रुपये है।विमुद्रीकरण अवधि के दौरान सिविल लाइंस, थाना, गया बिहार में दर्ज प्राथमिकी संख्या 339/16 और 340/16 के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि गया के एक व्यवसायी मोतीलाल ने बैंक ऑफ इंडिया, जीबी रोड शाखा, गया के बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से शिकायतकर्ता शशि कुमार, राजेश कुमार और बैंक में बैंक खातों का दुरुपयोग किया। उनकी फर्मों / भाइयों / पत्नी के नाम के साथ-साथ उनके नाम पर और उनकी फर्म, रिश्तेदारों / दोस्तों के नाम पर। इन बैंक खातों में अवैध रूप से 44.80 करोड़ रुपये की भारी नकदी जमा की गई थी, जिसे खाताधारकों की जानकारी और सहमति के बिना अन्य व्यक्तियों / फर्मों / संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये कार्रवाई मोतीलाल द्वारा जुलाई 2016 से दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान गया के कारोबारी धीरज जैन, पवन कुमार जैन, दोनों कारोबारी और दिल्ली के दलाल बिमल जैन के निर्देश पर जाली दस्तावेज के जरिए की गई। उक्त नकदी जमा में से 34.75 करोड़ रुपये बाद में दिल्ली में स्थित फर्जी और गैर-मौजूद फर्मों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिए गए थे ।