बगैर साईन के बिल ?
Yogesh Suryawanshi11अक्टूबर,शुक्रवार
सिवनी/गोपालगंज/आमगांव : जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले किसान रामकिशोर सनोडिया पिता स्व. सखाराम सनोडिया निवासी आमगांव ने गोपालगंज स्थित बैनगंगा ट्रेडर्स एंड कृषि सेवा केन्द्र गोपालगंज से 08/06/2024 को मक्का बीज “9196-4 पैकेट, एवं धान 120 रिसर्च 10 किलो. लिया था। खेत में लगभग तीन माह पूर्व लगाया था, मक्के निकालते समय ही सूख गया एवं धान भी निकालकर सूख गई, अपने खेत में पर्याप्त खाद, दवाई देखभाल आदि किया।मक्का एवं धान ऐजेंट एवं बेनगंगा ट्रेडर्स कृषि केन्द्र के दुकान को कहा कि आप ने जो बीज दिया हैं जो कि घटिया हैं। दुकानदार हीला हवाला करने लगा और ऐजेंट को पहुंचाया ऐजेंट बोला चाहे जहां शिकायत कर दो मेरा कुछ नहीं होने वाला हैं। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसान को भारी क्षति हुई हैं। दुकान से और अन्य किस्म की धान के पैकेट लिया हैं जो कि धान लिया है जो कि अच्छाा एवं मानक स्तर होने के कारण सही रूप सेे विकसितहुआ है।
4 पैकेट मक्के का बीज एवं 10 किलो धान गुणवत्ता विहीन बीज होने से लगभग ढाई एकड मक्का एवं एक एकड में 10 किलो धान का बीज लगाया गया था जिससे उत्पादन में लगभग 80-85 प्रतिशत की क्षति हुई हैं। चार पैकेट डेढ लाख रूप की क्षतिकारित हुई हैं, माननीय जी बैनगंगा ट्रेडर्स एंड कृषि सेवा केन्द्र गोपालगज व्दारा बिल क्रमांक 468 में दिनांक एवं हस्ताक्षर नहीं किये गये एवं क्र. 190 में दिनांक 08/06/2024 प्रदान किया गया जिसमें दो पेन से लिखा गया हैं तथा दुकानदार व्दारा अपने हस्ताक्षर भी नहीं किये गये हैं।
वास्तव में दुकानदार जानता था कि उक्त बीज की किस्म घटिया हैं जिस कारण उसने किसान के साथ बिल देते समय जालसाजी की हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्यवाही से दुकानदार सुरक्षित रहे, संपूर्ण क्षति दुकानदार/बैनगंगा ट्रेडर्स एंड कृषि सेवा केन्द्र गोपालगंज से किसान को दिलाया जावे। उक्त दुकानदार पर कार्यवाही कर किसान को फसल का हरजाना दिलाया जाए और
दुकान को शील की जय ताकि दूसरे किसान के साथ ऐसा न हो।
इनका कहना है कि : मेरे संज्ञान में आया है मंगलवार को जांच कर उक्त बीज बिक्रता पर कार्यवाही की जाएगी कृषि उपसंचालक मोरिश नाथ सिवनी