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Yogesh suryawanshi 01 जुलाई,सोमवार

सिवनी/लखनवाड़ा : जिले के लखनवाड़ा थाना में आज पुलिस द्वारा नवीन कानूनों पर केंद्रित जन जागरूकता मूलक कार्यक्रम सम्पूर्ण जिले स्तर पर किए आयोजित SDOP पूजा पांडे की अगुयाई में मिडवे के सभागार में हुआ। जनजागरूकता कार्यक्रम।

मध्यप्रदेश पुलिस के जिला सिवनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संसद द्वारा हाल ही में नवीन कानूनों भारतीय दण्ड संहिता 1861 के स्थान पर “भारतीय न्याय संहिता” 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जगह “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” 2023 इसी तरह “भारतीय साक्ष्य विधान” 1872 के स्थान पर “भारतीय साक्ष्य अधिनियम” 2023 प्रतिस्थापित किए गए, वर्तमान संशोधित कानूनों को जनहित में ध्यान रखते हुए सुविधापूर्ण बनाया गया है, ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक कानून के स्थान पर अब भारतीय कानून के मुताबिक उपनिवेशवाद मुक्त, न्याय केंद्रित, समान व्यवहार मूलक, संवैधानिक मूल भावना आधारित,अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदाता, मानवाधिकार हितार्थ, निष्पक्ष दृष्टिकोण केंद्रित बनाए गए हैं, जिसमे आमजन अब किसी भी प्रकार की प्रथम सूचना रिपोर्ट E- FIR यानी संगणक माध्यम से भी कर सकते है, पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी को उसके द्वारा किए गए जुर्म के बाद गिरफ्तारी एवम किसी भी प्रकार की जाती प्रकिया की वीडियोग्राफी कार्यवाही करेगी, सीनियर सिटीजन की रिपोर्ट मौके पर जाकर लिखेगी, पूर्व कानूनों की तुलना में नवीन संशोधित कानूनो में धाराओं का क्रम भी परिवर्तित किया गया है, इन्ही नवीन कानूनों को वर्तमान में बीती रात्रि 12 बजे के पश्चात से यानी 1 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक साथ लागू कर दिया गया है।

शासन के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय भोपाल के मार्गदर्शन में सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में SDOP सिवनी सुश्री थाना प्रभारी सी के सिरामें की उपस्तिथि में आज शांति समिति सदस्यों, जन प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा अपनी सक्रिय सहभागिता दी गई, कार्यक्रम की मुख्यातिथि SDOP सुश्री पूजा पांडे,नायाब तशीलदार दिग्विजय परते,किसान मोर्चा के महा मंत्री शिव सनोडिया, बलराम चंद्रवंशी, हरिशंकर साहू, बेनीराम चंद्रवंशी, घनश्याम सराठे, हितेश सूर्यवंशी, दिन्नु सनोडिया, शिव सनोडिया द्वारा इस अवसर पर नया कानून प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया,एवं जनहित में बताया।

लखनवाड़ा, थाना द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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