नेशनल ब्यूरो
नयी दिल्ली : बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट :शक्तियों के गलत इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दे सकते, इससे अराजकता आएगी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का तीखा रुख, कहा – ‘केवल आरोप के आधार पर घर ध्वस्त करना रूल ऑफ़ लॉ के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला” कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ‘एक्सिक्यूटिव को कोई अधिकार नहीं है कि केवल आरोप के आधार पर आरोपी के घर को ध्वस्त कर दें।’ कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते। अफसर या तय नहीं कर सकते है कि दोषी कौन है। दरअसल कोर्ट ने तीखे शब्दों में कहा कि ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती है।