विजय शंकर
पटना । बिहार कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के फैसलों पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लगी है।

नीतीश कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बड़ी योजना पर मुहर लगी है। बाल हृदय योजना के तहत जांच और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी अब दी जाएगी। जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चे को मुफ्त इलाज दिया जायेगा। हार्ट में छेद के साथ जन्मे बच्चे का फ्री में इलाज किया जाएगा।

वहीं कैबिनेट में लिए गये फैसले के मुताबिक कॉमर्शियल वाहनों और मालवाहक मालिकों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। यह फैसला लिया गया है कि लॉक डाउन अवधि का रोड़ टैक्स इन्हें नहीं देना होगा । 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में रोड़ टैक्स पर जुर्माने को माफ किया गया है। पहले सरकार ने 63 दिनों का रोड टैक्स माफ किया है ।
बिहार कैबिनेट ने सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 में शामिल सब के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था हेतु नई योजना बाल हृदय योजना की स्वीकृति दी है.

बिहार पुलिस के भांति गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः pb1 ग्रेड पे 2000, पी वी 1 प्लस ग्रेड पे 2400 एवं pb1 प्लस ग्रेड पे 2800 का दिनांक 1.1 2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21.1.10 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किए जाने की सहमति दी है.बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नव नियोजित संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु 17866.590 लाख रुपये अग्रिम स्वीकृति दी गई है।

बिहार कैबिनेट ने राज्य वित्त आयोग( षष्टम राज्य वित्त आयोग) की अनुशंसा की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान को लेकर एक अरब 30 करोड़ रू की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय का नियोजन अवधि 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर दी गई है.
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के न्यूनतम मापदंडों को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल पटना में 100 छात्रों के नामांकन हेतु कार्यालय एवं 14 विभागों में गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल 26 पदों के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई है. क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के कुल 143 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है।

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