साजिशन हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी, 6 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

बिमल चक्रवर्ती
धनबाद : धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को साजिशन हत्या करने और साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया है । दोनों आरोपियों को धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया है । 6 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत में दोनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी । सीबीआई की अपराध शाखा के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने अदालत में कहा था कि, जज की हत्या दुर्घटना नहीं बल्कि जान बूझकर किया गया कृत्य है ।
उल्लेखनीय है कि, 2021 में आज ही के दिन सुबह 5 बजे’ जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर अपने घर की ओर लौट रहे थे । सड़क के किनारे वे टहल रहे थे तभी पीछे से एक ऑटो रिक्शा अचानक जज उत्तम आनंद की तरफ मुड़ गया और उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गयी । संयोग से इस हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी जिससे हर आदमी इस घटना को हादसा नहीं मानकर एक हत्याकांड मान रहा था जिसे आज सीबीआई के जज ने अपना आदेश देकर घटना का न्यायपूर्ण फैसला दिया है ।
उल्लेखनीय है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर फोरेंसिंक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, थ्रीडी इमेज और वीडियों फुटेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने मोबाइल छीनने के लिए जानबूझकर जज को ऑटो से टक्कर मारी थी । ऑटो से लगी टक्कर के बाद जज के सिर पर गहरी चोट लगी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी । पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने भी अदालत के सामने अपने बयान में पुष्टि की है कि जज के सिर पर लगी चोट से मौत हुयी थी ।

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