बिमल चक्रवर्ती
धनबाद : वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 3 जून के सुबह 6:00 बजे से 10 जून 2021 को सुबह 6:00 बजे तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान धनबाद में कुछ दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को खोलने का दिशा निर्देश गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है। इस संबंध में उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद उमा शंकर सिंह ने बताया कि नई गाइडलाइंस के अनुसार धनबाद जिले में गारमेंट, कपड़ा, ज्वेलरी, फुटवेयर एवं कॉस्मेटिक्स की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को दोपहर 2:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि दवाई, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरक, सीएनजी वितरक, वैसी रेस्टोरेंट जो होम डिलीवरी करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबा, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस और जहां सामान की अनलोडिंग की जाती है, उसे उपरोक्त पाबंदियों से मुक्त रखा गया है। उपायुक्त ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार बेंकट हॉल में हर प्रकार की गतिविधियों पर रोक रहेगी। रेस्टोरेंट में ग्राहक को बैठाकर भोजन परोसने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। रेस्टोरेंट्स को केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है। सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी स्थल पर पांच व्यक्ति के एक साथ इकट्ठा रहने पर भी पाबंदी रहेगी। परंतु किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह केवल घर पर या कोर्ट में संपन्न होगा। विवाह समारोह किसी भी सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बैंक्विट हॉल आदि में नहीं होगा। विवाह में ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, पटाखे पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। साथ ही विवाह समारोह में किसी प्रकार का जुलूस निकालने पर भी पाबंदी है। विवाह समारोह में केवल 11 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। जिसमें दूल्हा, दुल्हन, विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित भी शामिल है। विवाह समारोह के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले लिखित जानकारी देनी होगी।
उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार हर तरह के जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा पर छूट रहेगी। सभी प्रकार की परीक्षाएं स्थगित रहेगी। आईसीडीएस सेंटर बंद रहेंगे। हर तरह के मेला प्रदर्शनी पर रोक रहेगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, असेंबली हॉल, बैंक्विट हॉल, बार, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, पार्क, सलून सहित वैसे स्टोर जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचते हैं, जिसमें गारमेंट्स, कपड़े, कॉस्मेटिक आदि शामिल हैं, बंद रहेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दोपहर 2:00 बजे के बाद हवाई या रेल यात्रा करने वाले, अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने वाले, कोविड ड्यूटी से वापस लौटने वालों को दोपहर 3:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक आने-जाने की अनुमति रहेगी। वाहनों के परिचालन पर उन्होंने कहा कि जिले में आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु दूसरे राज्य या जिले में जाने एवं आने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। अन्य राज्यों से आने वाले बस या रजिस्टर्ड टैक्सी के लिए ई पास अनिवार्य नहीं होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजार लगाने की अनुमति तभी मिलेगी जब वहां 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। इसके लिए गोलाकार बनाकर 2 गज की दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
अन्य राज्य या जिले से आनेवाले लोगों के लिए 7 दिन कोरेंटिन में रहना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क या अपना चेहरा ढके किसी भी सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा या किसी भी सार्वजनिक स्थल या दुकान पर नहीं जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।