-तीस वर्ष बाद आया फैसला, दो लोग गोली से हुए थे घायल

नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो
बक्सर । घर में घुस डकैती करने वाले नौ लोगों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीस वर्ष बाद आया फैसला तो पीड़ित परिवार को ख़ुशी हुई । फायरिंग में दो लोग गोली से घायल हुए थे ।
विजेन्द्र कुमार चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही सभी दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया सिमरी थाना के तिलकराय हाता ओपी निवासी गुडन यादव के घर में 17 अगस्त 1993 को डकैती हुई थी।

विरोध करने पर अपराधियों ने रामजन्म यादव व सरल यादव को गोली मार घायल कर दिया था। इसकी प्राथमिकी गुडन यादव ने दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने लालू अहीर, मगरु अहीर, बगेसर अहीर, गंगा सागर अहीर, बिलाड़ी अहीर, टेढ़ुआ उर्फ शिवसागर अहीर, बड़क अहीर, विजय अहीर व रघुवर पाठक। इन नौ लोगों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है ।

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