एनआईए ने मांगी थी सजा ए मौत,अन्य मामलों में भी कैद व जुर्माना

नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो 
नयी दिल्ली : प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को आज एनआईए कोर्ट ने दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि अन्य मामलों में भी 10-10 साल की कैद की सजा सुनायी गयी । यासीन की सजा को लेकर पकिस्तान में भी उबाल आ गया है । वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों व यासीन की पत्नी ने भी सजा का विरोध किया है ।
यासीन मलिक को विशेष अदालत ने टेरर फंडिंग के दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है । यासीन मलिक पर फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था । मलिक को दो अपराधों आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और यूएपीए की धारा 17 (आतंकवादी गतिविधियों के लिए राशि जुटाना) के लिए दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है । सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी । यासीन मलिक को कुल 8 मामलों में सजा सुनाई गई है । एनआईए ने यासीन मलिक को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया था मगर कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया और उम्र कैद की सजा सुनायी । मलिक ने खुद ही मामले में अपनी पैरवी की थी और अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत लगाए गए आरोपों समेत उस पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था जिससे कोर्ट को सजा मुकर्र करने में जयादा फजीहत नहीं हुयी । यासीन mallik ने कोर्ट से साफ़ कह दिया था कि चाहे जैसी सजा कोर्ट दे वे स्वीकार कर लेंगे । उल्लेखनीय है कि यासीन मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 19 मई को दोषी करार दिया था ।

मलिक ने अदालत में कहा था कि वह खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का विरोध नहीं करता. इन आरोपों में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य), 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश) और धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) और 124-ए (राजद्रोह) शामिल हैं.

अदालत ने पूर्व में, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद युसूफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख तथा नवल किशोर कपूर समेत कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे.।

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