डीएम व एसएसपी द्वारा किया गया पाँच टीम का गठन
पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दं.प्र.सं. की धारा 133 में नोटिस देकर कार्रवाई करेंः आयुक्त ने दिया निदेश
यातायात व्यवधान, अतिक्रमण एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध प्रशासन की शून्य सहिष्णुता; अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें: आयुक्त रवि ने अधिकारियों को दिया निदेश
विजय शंकर
पटना 30 जून : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री कुमार रवि के निदेश पर पटना शहर में सोमवार दिनांक 01.07.2024 से अतिक्रमण के विरूद्ध स्पेशल ड्राईव चलाया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा द्वारा पाँच टीम का गठन किया गया है। यह एक मल्टी-एजेंसी अभियान होगा जो पटना नगर निगम के चार अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, बांकीपुर तथा कंकड़बाग अंचल एवं नगर परिषद दानापुर निजामत में चलाया जाएगा। इसमें प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल रहेंगे। सभी सम्बद्ध पदाधिकारी अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
*आयुक्त श्री रवि ने कहा कि नेहरू पथ, अटल पथ, बाईपास जैसे मुख्य मार्गों को जनहित में अतिक्रमणमुक्त रखना अत्यावश्यक है।* इसमें कोई व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
*यह टीम शहर के मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाएगी, सड़कों पर अवैध व्यावसायिक गतिविधि करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी तथा सुगम यातायात हेतु प्रबंधन करेगी।*
प्रत्येक टीम में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों सहित महिला बल, पुलिस बल एवं लाठी बल को भी तैनात किया गया है। नगर निकायों से क़ार्यपालक पदाधिकारियों ,नगर प्रबंधकों, मुख्य सफाई निरीक्षकों, कर्मियों वीडियोग्राफर को लगाया गया है।
फॉलो-अप टीम भी लगातार सक्रिय रहेगी।
इस फ़ेज़ में यह अभियान 13 जुलाई तक चलेगा। रोस्टरवार कई टीम कर्तव्य पर मुस्तैद रहेगी। आयुक्त द्वारा इसकी प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी तथा अभियान के परिणाम का ज़ायज़ा लिया जाएगा। इसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि जनहित में अतिक्रमण उन्मूलन विशेष अभियान चलाया जाता है। नगर निगम सहित सभी सम्बद्ध विभागों एवं एजेंसियों के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व के अभियानों में अच्छा काम किया गया है। खाली कराए गए जगहों पर वृक्षारोपण कार्य भी किया जाए। उन्होंने अभियान में शामिल सभी विभागों एवं एजेंसियों -प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, विद्युत, वन एवं अन्य विभाग- के अधिकारियों को आपस में सुदृढ़ समन्वय कायम करते हुए अभियान को सफल बनाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस बल को अतिक्रमण उन्मूलन अभियान में लगाएँ। संबंधित अनुमंडलों के भूमि सुधार उप समाहर्ता अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का नेतृत्व करें। प्रत्येक टीम में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, नगर निकायों से कार्यपालक पदाधिकारियों, नगर प्रबंधकों, मुख्य सफाई निरीक्षकों, कर्मियों तथा वीडियोग्राफर की कर्तव्य स्थल पर ससमय उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि जनहित में सड़कों, फुटपाथ एवं सर्विस रोड को अतिक्रमणमुक्त रखना आवश्यक है। सभी मुख्य मार्गों एवं प्रधान मार्गों (आर्टिरियल रोड तथा ट्रंक रोड) से अवैध वेंडिंग तथा अवैध पार्किंग को हटाएँ। किसी भी मार्ग पर किसी भी तरह की अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधि की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुगम यातायात के लिए यह अनिवार्य है। आयुक्त श्री रवि ने नेहरू पथ (सगुना मोड़-राजाबाजार-चिड़ियाघर-राजवंशी नगर-शास्त्री नगर-विश्वेश्वरैया भवन/विकास भवन-बिहार म्यूजियम-आयकर चौराहा), खगौल नहर रोड, अटल पथ, चितकोहरा, गर्दनीबाग, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, चिरैयाटांड पुल, बांकीपुर, कुम्हरार, बाईपास, अशोक राजपथ, पटना सिटी एवं अन्य सभी क्षेत्रों में नियमित तौर पर अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी तथा नगर कार्यपालक पदाधिकारी अभियान चलाने से पहले क्षेत्र में विधिवत माईकिंग कराएंगे। अतिक्रमण हटाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करेंगे।अतिक्रमण में प्रयुक्त सामानों की ज़ब्ती की जाएगी तथा नियमानुसार अर्थदंड लगाया जाएगा।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि इस कार्य हेतु नगर निकायों को समुचित शक्ति प्रदत्त है । अस्थायी अतिक्रमण की स्थिति में 5,000/- रुपया तथा स्थायी अतिक्रमण की स्थिति में 20,000/- रुपये का दंड लगाने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण में प्रयुक्त सामानों की ज़ब्ती की जाए तथा अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदंड लगाया जाए।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि थानाध्यक्ष अतिक्रमण हटाने का विवरण स्टेशन डायरी में भी अंकित करें।
आयुक्त श्री रवि ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान में व्यवधान डालने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। उन्होंने ऐसे तत्वों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने को कहा है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उक्त अतिक्रमण उन्मूलन एवं यातायात व्यवस्था सुचारू करने के कार्य के अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा कार्यक्रम के दौरान भ्रमणशील रहकर सतत निगरानी रखेंगे।
आयुक्त श्री रवि ने वरीय पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया है कि संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों तथा थानाध्यक्षों के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में पुनः अतिक्रमण न हो तथा यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में फॉलो-अप टीम लगातार सक्रिय रहेगी। जहां-जहां अतिक्रमण हटाया गया है वहां यह टीम पुनः अतिक्रमण की घटना से सख्ती से निपटेगी। पुनः अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि यातायात पुलिस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलायेगा।
आयुक्त श्री रवि के निदेश पर जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा विशेष अभियान के तहत प्रभावशाली ढंग से अतिक्रमण उन्मूलन अभियान संचालित करने के लिए एक पाँच-सदस्यीय मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। यह निम्नवत हैः-
(क) अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना
(ख) पुलिस अधीक्षक, विधि-व्यवस्था, पटना
(ग) पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना
(घ) अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
(च) सिटी मजिस्ट्रेट-सह-प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना
आयुक्त श्री रवि ने कहा है कि *सुव्यवस्थित यातायात-प्रबंधन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता *है। उन्होंने निदेश दिया कि मल्टी एजेंसी अभियान में विशेष अभियान प्रारम्भ से लेकर कार्य समाप्ति तक मॉनिटरिंग सेल के सभी पदाधिकारी संयुक्त रूप से क्रियाशील रहकर विशेष निगरानी रखेंगे।
विदित हो कि आयुक्त श्री रवि द्वारा पूर्व में पटना में अतिक्रमण उन्मूलन, यातायात प्रबंधन तथा सुरक्षित परिवहन से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक की गई थी। उन्होंने निदेश दिया था कि शहर के मुख्य सड़कों पर अवैध व्यावसायिक गतिविधि करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। पैदल यात्रियों के लिए चलने वाले रास्तों पर अवैध दुकानों का संचालन करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। जिन बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा पार्किंग का प्रबंध नहीं किया गया है वहाँ अवैध पार्किंग के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करें। अस्पतालों यथा आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एम्स इत्यादि के आस-पास कोई अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए। रोगियों, डॉक्टर्स तथा एम्बुलेंस के सुगम आवागमन में कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। वाहनों के अवैध पड़ाव पर रोक लगाएँ तथा विधि-सम्मत दंडात्मक कार्रवाई करें।
ग़ौरतलब है कि आयुक्त श्री रवि के निदेश पर पटना शहर में नियमित अंतराल पर तथा लगातार अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अक्सर यातायात पर दबाव देखा जा रहा है। कंजेशन की समस्या दूर करने तथा सुचारू परिवहन के लिए यातायात-प्रबंधन आवश्यक है। इससे सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता है। अतिक्रमण हटाने से इस लक्ष्य को हासिल करना आसान होगा।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/पटना सिटी तथा दानापुर शहरी क्षेत्रों में सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करें। अवैध संरचना/अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारियों के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाएँ। पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दं.प्र.सं. की धारा 133 में नोटिस देकर कार्रवाई करें।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि सुगम एवं सुचारू यातायात की व्यवस्था जनहित में अत्यावश्यक है। यह हमारे कार्यशैली एवं जीवन-शैली पर भी काफी प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवधान, अतिक्रमण एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध प्रशासन शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर काम करता है। सभी सम्बद्ध पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।