बिहार ब्यूरो 

पटना। मंगलवार को बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस वर्ष होने वाले पंचायती राज चुनाव मे जनसंख्या  कानून का कोई लेना देना नही है। पहले की तरह जो दो से अधिक बच्चो वाले प्रत्याशी चुनाव लड रहे है वो भी चुनाव लडते रहेगे। श्री चौधरी ने कहा कि बिहार नगर निकाय चुनाव मे दो से अधिक बच्चो वाले प्रत्याशी को चुनाव लडने से रोक है, लेकिन पंचायती राज कि चुनाव मे पंचायती राज कानून मे इस तरह का कोई प्रावधान नही है। उन्होने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूॅ कि अब समय आ गया है कि जनसंख्या कानून पर विचार करना चाहिए।

मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जब ये भी ये नियम बनेगा तो कानून लागू होने में एक साल लगेगा। एक साल बाद ही यह प्रभावशाली होगा। साल 2026 के लिए तैयारी की जाएगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि देश में अब इस तरह का कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है। लोग पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति और प्रजनन दर भी पहले से सुधरा है। जो लोग शिक्षित होते हैं, उनका प्रजनन दर दो से अधिक नहीं होता है। बिहार में भी हर हालत में इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नियम को सबसे पहले लागू किया है। ग्रामीण इलाकों में चुकी शिक्षा का आभाव है, इसलिए इस नियम को ग्राम पंचायत के चुनाव में लागू नहीं किया गया, लेकिन अब ग्राम पंचायत में भी इसे लागू किया जायेगा। इतना ही नहीं मंत्री ने तो ये भी कह दिया कि बिहार सरकार के अन्य लाभकारी योजनाओं से, फैसिलिटी से वैसे लोगों को वंचित किया जाये, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

 

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