नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो
रांची : भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती पूजा सिंघल जो झारखंड में उद्योग विभाग में सचिव के पद पर कार्य थी और खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार देख रही थी, साथ ही झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड में भी प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार देख रही थी, उन्हें राज्य सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । श्रीमती पूजा सिंघल के निलंबन का आदेश झारखंड सरकार के कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से अधिसूचित भी कर दिया गया है ।
साथ ही निलंबन आदेश में यह भी कहा गया है कि श्रीमती सिंगल को निलंबन अवधि में हिरासत से मुक्त होने के बाद उनका मुख्यालय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग होगा । श्रीमती सिंगल को अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन एवं अपील नियमावली 1969 के नियम 4 (1) के अंतर्गत निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । सरकार का यह आदेश झारखंड के राज्यपाल के आदेश से निर्गत हुआ है ।
उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती पूजा सिंघल के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निरोधक अधिनियम की धारा 19 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है और इनके घर से बड़ी अधिक संख्या में नोटों की गड्डियां बरामद की है । साथ ही संपत्ति के कागजात भी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को हाथ लगे हैं ।